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    Home » एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में शीघ्र लागू कराई जाय: राजेश शुक्ल
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    एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में शीघ्र लागू कराई जाय: राजेश शुक्ल

    Nijam KhanBy Nijam KhanApril 12, 2023No Comments2 Mins Read
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    एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में शीघ्र लागू कराई जाय: राजेश शुक्ल

    झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को ई मेल भेजकर राज्य में बिना विलंब के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग को दोहराई है।

    श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने लिखा है झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप राज्य सरकार को पूर्व में ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा मे सौपा है , लेकिन राज्य सरकार की इक्षाशक्ति के अभाव के चलते उसे मूर्त रूप नही मिल पा रहा है।

    श्री शुक्ल ने लिखा है राज्य में अधिवक्ताओं के साथ हो रही घटनाएं आज चिंता का विषय है, अधिवक्ताओं को निर्भीकता के साथ अपने दायित्व निभाने का माहौल मिलना चाहिए और यह राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने से ही सुलभ हो पायेगा।

    श्री शुक्ल ने लिखा है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा दिया, दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को पूरी मदद कर लागू कराया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना में मृत अधिवक्ता परिवारों को आर्थिक पैकेज देकर कल्याणकारी कार्य किया है। तेलंगाना , तमिलनाडु , गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी वहां की राज्य सरकारों ने आर्थिक पैकेज दिया है । लेकिन झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए अनेक घोषणाएं की , लेकिन उसे अभी तक मूर्त रूप नही मिला है और न ही उसकी कोई अधिसूचना ही झारखंड स्टेट बार कौंसिल को आज तक प्राप्त हुई है।

    श्री शुक्ल ने पत्र की प्रति भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू को भी भेजा है तथा झारखंड के अधिवक्ताओं और उनके परिजनों की सामुहिक बीमा कराने की योजना को लागू कराने का आग्रह किया है।

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