भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह ने जिले के उपायुक्त महोदय को एक आवेदन देते हुए कहा कि जामताड़ा जिला में कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव एवं बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए दिनांक 3 मई 2021 से जिला के उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार अगले छह माह के लिए एक 144 धारा लगाया गया है इस दरमियान कोई भी धरना प्रदर्शन जुलूस हड़ताल एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी जामताड़ा जिला में घोषित की जाती है आदेश की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 50 से 60 तक आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी कल दिनांक 11 6 2021 को कांग्रेस के जामताड़ा विधायक श्री इरफान अंसारी जी ने झंडा बैनर लगाकर लोगों के साथ आपके आदेश का उल्लंघन किया है जो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप अखबार में है इसलिए इन लोगों पर आपके आदेश का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए