Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो राहत दे सकते थे, बनी रहेगी एकनाथ शिंदे की सरकार
    Headlines

    महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो राहत दे सकते थे, बनी रहेगी एकनाथ शिंदे की सरकार

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 11, 2023No Comments4 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो राहत दे सकते थे, बनी रहेगी एकनाथ शिंदे की सरकार
    नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ किसी नतीजें पर नहीं पहुंच पाई है. गुरुवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ ने सुनवाई के लिए इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी. पीठ ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर फैसला लें. हम इस फैसला नहीं लेंगे और न ही हम पुरानी स्थिति को बहाल कर सकते हैं.

    प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 2016 का नबाम रेबिया मामला, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, अगर उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है, इसमें एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है. इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए. अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ करेगी.

     

     

     

    शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हिप भरतशेट गोगावले को शिवसेना के व्हिप के तौर पर मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से अदालतों को अनुच्छेद 212 से बाहर नहीं किया जा सकता है. सीजेआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि व्हिप राजनीतिक पर्टी द्वारा जारी किया जाता है और संविधान की 10वीं अनुसूची में आता है. 21 जून, 2022 को शिवसेना विधायक दल के सदस्य मीटिंग करते हैं और एकनाथ शिंदे को पद से हटाते हैं. स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी, न की शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हिप भरतशेट गोगावले को. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भरतशेट गोगावले (शिंदे समूह) को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था.

    तत्कालीन गवर्नर द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नही था, जिसमें कहा गया हो कि बागी विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहते हैं. केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था. गवर्नर के पास केवल एक पत्र था, जिसमें दावा किया गया था कि उद्धव सरकार के पास पूरे नंबर नहीं हैं. फ्लोर टेस्ट को किसी राजनीतिक दल के अंदरूनी विवाद या मतभेद को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंत: पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है.’

     

     

     

    प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला पढ़ते हुए कहा, ‘राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं. अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर होना चाहते थे, तो उन्होंने केवल एक गुट का गठन किया. महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाना भारत के संविधान के अनुसार नहीं था. उन्हें जांच के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था. उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया था. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनके इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है. उद्धव अगर इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे. अब हम पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते. महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी.’

    उद्धव बनाम शिंदे गुट का क्या था पूरा विवाद?
    जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को 29 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनके नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी. इसके अगले दिन शिवसेना के बागी गुट ने भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया था. उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल के पास सभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी, जिस पर उन्होंने उद्धव गुट के समर्थन में फैसला भी लिया था.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleकपाली इस्लामनगर में घर में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या
    Next Article पूर्व सांसद आनंद मोहन और उसकी पत्नी ने अनोखे अंदाज में दिया विरोधियों को दिया ज़बाब,बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा अनावरण समारोह में हुए शामिल

    Related Posts

    जिला कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाल कर सेना के सौर्य को सलाम किया – बन्ना गुप्ता एवं आनन्द बिहारी दुबे

    May 11, 2025

    राष्ट्रीय लोक अदालत आर्थिक रूप से कमजोर लोंगो को न्याय दिलाने में कारगर : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश

    May 11, 2025

    ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल और त्रिनेत्रम आई अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन

    May 11, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    जिला कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाल कर सेना के सौर्य को सलाम किया – बन्ना गुप्ता एवं आनन्द बिहारी दुबे

    राष्ट्रीय लोक अदालत आर्थिक रूप से कमजोर लोंगो को न्याय दिलाने में कारगर : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश

    ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल और त्रिनेत्रम आई अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन

    मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल प्रहार, झुका पाकिस्तान, दुनिया ने मानी भारत की ताकत

    अवैध खनिज परिवहन, भंडारण एवं उत्खनन को लेकर जांच जारी

    टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूलों में 5S और विजुअल वर्कप्लेस मैनेजमेंट का आयोजन

    उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी में क्षेत्र भ्रमण कर विभिन्न समूहों से संवाद स्थापित किया

    भारत की निर्णायक कार्रवाई से डरा पाकिस्तान, मित्र देशों का आभार : अंकित आनंद

    जमशेदपुर में बंकर पर सभी कि नजर टिकी

    इंटक नेत्री शशि आचार्य को सरायकेला जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.