नई दिल्ली. बाजार नियामक सेबी ने दिवाली से पहले गुरुवार को निवेश सलाहकारों से कहा कि वे डिजिटल गोल्ड में डील करने से परहेज करें, क्योंकि यह एक अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट है. सेबी ने इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स को डिजिटल गोल्ड समेत सभी अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में डील न करने का निर्देश दिया है. कुछ वक्त पहले भी सेबी ने इसे लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि कुछ रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स डिजिटल सोने सहित अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके अनियमित गतिविधि में लगे हुए हैं, जो नियमों के खिलाफ है.
बाजार नियामक सेबी ने अपने बयान में कहा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स द्वारा डिजिटल गोल्ड में डीलिंग (यानी, एडवाइजरी, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन सर्विसेस) समेत इस तरह की अनियमित गतिविधियों में शामिल होना सेबी एक्ट 1992 और सेबी के 2013 के रेगुलेशन के खिलाफ है. इसलिए सेबी ने निवेश सलाहकारों से ऐसी अनियमित गतिविधियों से परहेज करने को कहा है. इसमें आगे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के किसी भी तरह की अन-रेगुलेटेड एक्टिविटी में शामिल होने पर उन पर नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.
अगस्त में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ब्रोकर्स सहित अपने मेंबर्स को 10 सितंबर तक अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया था. सेबी ने 3 अगस्त को जारी एक पत्र में एनएसई को कहा था कि इस तरह की गतिविधि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के खिलाफ है और सदस्यों को इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए.