झारखण्ड गैर सरकारी विद्यालय संघ फैसले को चुनौती देने के लिए पुनः उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा
राष्ट्र संवाद संवाददाता
झारखण्ड गैर सरकारी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के विरुद्ध वर्ष 2009 में झारखण्ड गैर सरकारी विद्यालय संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुना दिया गया है, जो कि झारखंड राज्य में यू डाइस कोड प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के हित में नहीं है, इसलिए संघ फैसले को चुनौती देने के लिए पुनः उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है, इस संबंध में झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ द्वारा झारखंड राज्य में अवस्थित स्थापना अनुमती प्राप्त उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा सभी कोटि के निजी विद्यालयों के संचालकों एवं प्रधानाध्यापकों की एक विशेष बैठक दिनांक 13 मई 2025 को संध्या 4:00 बजे मानगो पोस्ट ऑफिस रोड स्थित साउथ पॉइंट विद्यालय में बुलाया गया है।