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    Home » जिले के सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी
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    जिले के सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी

    Nizam KhanBy Nizam KhanOctober 15, 2020No Comments4 Mins Read
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    ■ *जामताड़ा जिले में कोरोना पाॅजीटीव के मामलें लगातार प्रतिवेदित होने एवं वर्तमान में दूर्गा पूजा को मद्देनजर कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी निर्देशों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सख्ती से किया जाएगा, इस हेतु जिले के सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी।*

    ■ *निदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य ससुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।*

    उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री फ़ैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन (जोनों) को छोड़कर अन्य जगहों पर विभागीय निदेशानुसार अनुमति-प्राप्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित है। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त गतिविधियों के संचालकों विशेषकर दुकानदारों द्वारा कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी निर्देशों का शत्-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विदित हो कि जामताड़ा जिले में कोरोना पाॅजीटीव के मामलें लगातार प्रतिवेदित हो रहे हैं एवं वर्तमान में दुर्गा पूजा को देखते हुए यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्तियों के द्वारा कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी निर्देशों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सख्ती से किया जाने हेतु जिले के सभी प्रकार के दुकानदारों हेतु निम्न प्रकार के दिशा-निर्देश निर्गत किया गया हैः-

    1. सभी संस्थान/दुकानदार/ प्रतिष्ठान संचालक अपने दुकान/ प्रतिष्ठान के सभी प्रवेश एवं निकासी द्वार पर सेनीटाईजर एवं यथासंभव थर्मल स्केनर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

    2. सभी संस्थान /दुकानदार/ प्रतिष्ठान संचालक/ उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संस्थान/प्रतिष्ठान में एक बार में उतने लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाय ताकि एक दूसरे के बीच 6 फीट की आवश्यक सामाजिक दूरी बनी रहे।

    3. सभी संस्थान /प्रतिष्ठान संचालक एवं उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत लोगों/ ग्राहकों आदि सभी को फेस कवर/ मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

    4. सभी संस्थान/प्रतिष्ठान संचालक एवं उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत लोगों द्वारा हाथ के दस्ताने का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

    5. सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों के सभी स्थल/ बिंदु जो अक्सर मानव संम्पर्क में आती हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल की सतह, काउन्टर आदि को पूरे दिन में नियमित अंतराल पर सेनीटाईज करते रहना सुनिश्चित करेंगे।

    6. सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों को दिन की शुरूआत और दिन के अंत में पूरे दुकान और सामान्य सुविधाओं की सेनिटाईजेसन को सुनिश्चित करेंगे।

    7. सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों की सूची, उनके पते और मोबाईल नंम्बरों के साथ रखी जाए।

    8. सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिश्चित करेंगे कि बुखार, खाँंसी, साँस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मी संस्थान में न आए, ऐसा पाए जाने पर उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर भेजेंगे।

    9. रेडीमेड कपड़े की दूकान के दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके दुकान में ट्रायल रूम का प्रयोग ग्राहकों द्वारा नहीं किया जाय।

    10. कोई भी ग्राहक यदि उसे खाँसी, साँस लेने में समस्या है तो उसके दुकान में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है और तुरंत उसे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र से सम्पर्क करने के लिए कहा जा सकता है।

    11. सभी संस्थान/प्रतिष्ठान संचालकों तथा कर्मियों को स्र्माट फोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल करेंगे तथा इसे आॅन रखेंगे।

    12. कोविड के रोकथाम संबंधी पोस्टर/एवी का प्रदर्शन करेंगे।

    13. सामग्री को प्राप्त करने तथा देने के पूर्व सेनीटाईज करेगें।

    सभी संस्थान/प्रतिष्ठान संचालकों एवं उक्त संस्थान/प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत कर्मियों एवं रैंडम बेसिस पर ग्राहकों आदि का कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य करते हुए उपायुक्त द्वारा जारी निदेश में कहा कि सिविल सर्जन, जामताड़ा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी/ सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा जिला/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मिहिजाम इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित संस्थान/ प्रतिष्ठान संचालक स्वयं अपना एवं अपने शत् प्रतिशत कर्मियों आदि का कोविड जाँच कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संस्थान/ प्रतिष्ठान के बाहर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

    यदि किसी संस्थान/ व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य ससुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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