निजाम खान
*सिटी एसपी एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने विभिन्न पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, राज्य सरकार के संशोधित आदेश से भी कराया अवगत*
*एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने विसर्जन घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा*
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दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूजा समितियों द्वारा पंडाल/मंडप में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुपालन का निरीक्षण आज सिटी एसपी श्री सुभाष चंद्र जाट एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदकिशोर लाल द्वारा किया गया। शहरी क्षेत्र में विभिन्न पूजा पंडालों के भ्रमण के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन की वस्तुस्थिति से पदाधिकारी अवगत हुए तथा राज्य सरकार के संशोधित आदेश से भी पूजा समितियों को अवगत कराया। पूजा समितियों को बताया गया कि आपदा प्रबंधन प्रभाग ने दुर्गा पूजा को लेकर अपने 01 अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देश में दो संशोधन किए हैं- पूजा पंडाल, मंडप में एक समय में पुजारी, आयोजक, उनके सहयोगी एवं श्रद्धालु मिलाकर कुल 15 लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए पूजा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की भी अनुमति दे दी गई है। अब सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक पूजन स्थल पर मंत्र, पाठ, आरती आदि का सीधा प्रसारण लाउडस्पीकर से हो सकेगा। इसकी ध्वनि 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदालत व अस्पताल से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। पहले से रिकार्ड किया हुआ या डिजिटल रिकार्डिंग बजाने की अनुमति नहीं दी गई है।
पूजा समितियों को बताया गया कि अन्य सभी आदेश पूर्ववत रहेंगे। किसी भी तरह का विसर्जन, जुलूस नहीं निकलेगा । सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा चिन्ह्ति तालाबों में सादगी से प्रतीमा विसर्जन दुर्गा पूजा समिति द्वारा किया जाएगा।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदकिशोर लाल द्वारा आज विभिन्न विसर्जन घाटों का भी निरीक्षण कर पहुंच मार्ग, घाटों पर बैरिकेडिंग, साफ-सफाई आदि का निरीक्षण किया गया।