योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन का लाभ देने के लिए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश
निजाम खान
जामताड़ा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फ़ैज़ अक अहमद मुमताज ने बताया कि सरकार की महत्पूर्ण जनकल्याणकारी योजना “सर्वजन पेंशन योजना” से प्रत्येक योग्य लाभुकों को लाभ मिले, इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों सहित अन्य संबंधितों को व्यापक रूप से अभियान चलाकर योजनाबद्ध तरीके से ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सर्वजन पेंशन योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि योग्य लाभुकों को सरकार की इस योजना का समुचित लाभ मिल सके।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड अथवा बीपीएल परिवार के सदस्य बनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला या पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वैसे परिवार जो आयकर नहीं देते हो एवं आवेदक स्वयं या पति/पत्नी केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियोजित सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो को योजना से जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दिया जाना है। वोटर आईडी कार्ड से इसका लाभ मिल सकेगा। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें इस दिशा में कार्य करें। उपायुक्त ने जिले के वैसे सभी बुजुर्गों से अपील कर कहा कि सर्वजन पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है इसका बेहतर लाभ उठाएं।
किन्हें मिलना है सर्वजन पेंशन योजना का लाभ:60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध,18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला,5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग,एचआईवी/एड्स पीड़ित
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु:आयु प्रमाण पत्र संबंधित कोई दस्तावेज|
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का लाभ हेतु:18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो के संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र का स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति, 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला के संदर्भ में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/ नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र अथवा माननीय विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/अनुशंसा
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना हेतु:दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति,आवेदक का आयु प्रमाण पत्र ,18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रिंसिपल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र|
एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना हेतु: आवेदक के लिए कोई आयुसीमा नहीं होगी, एआरटी/एआरडी प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र|वहीं सरकारी नौकरी में नियोजित परिवार को छोड़कर अन्य आदिम जनजाति परिवार के वयस्क विवाहित महिला को पूर्व की भांति “मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना” का लाभ मिलता रहेगा।
यहां करें आवेदन:ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को आवेदन समर्पित करें।