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    Home » गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 20 शहरों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू
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    गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 20 शहरों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 7, 2021No Comments2 Mins Read
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    गांधीनगर. गुजरात में लगातार दूसरे दिन 3 हजार से ज्यादा मरीज मिलने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने तक यह कह दिया है कि वायरस के हालात बेकाबू हो रहे हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने बुधवार से 30 अप्रैल तक 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इस दौरान रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी. गुजरात के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में प्रमुख जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

    गुजरात में बिगड़ती कोविड स्थिति के बीच हाईकोर्ट ने सलाह दी थी कि कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन संक्रमण की चेन को तोड़ सकता है. बढ़ते मामलों पर मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि मुद्दा यह है कि चीजें नियंत्रण से बाहर जा रही हैं. अब ऐसे समय में प्रतिदिन 700 से ज्यादा मामलों के चलते अहमदाबाद बुरे हाल में है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात होंगे, जहां लॉकडाउन को लगाना पड़ेगा. उन्होंने तीन या चार दिन के कर्फ्यू या लॉकडाउन की बात कही है.

    वहीं सरकार ने अपने आदेश में सामाजिक समारोह को लेकर भी नए नियम जारी कर दिए हैं. अब शादी में केवल 100 और राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. साथ ही आदेश दिए गए हैं कि इस महीने सभी शनिवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. हालांकि एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा है कि सरकार अपने हिसाब से वीकेंड कर्फ्यू के सुझाव पर अमल करे. उन्होंने इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि लॉकडाउन से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

    राज्य के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर आनंद, नडियाद, मेहसाणा, मोरबी, पाटन गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर, अमरेली में रात कफ्र्यू की घोषणा की गई है. सीएम रूपानी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई. वह चिंतित थे. हालांकि जैसे-जैसे राज्य में मामले बढ़ रहे हैं, कुछ नए नियम लागू किए गए हैं. यहां दिन हो या रात किसी भी तरह का कोई बड़ा जमावड़ा नहीं लग सकता.

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