अदालत ने लिया मानहानि के मामले में सरयू राय के विरुद्ध संज्ञान!
आज दिनांक 30 जून 2022 को चाईबासा में श्री ऋषि कुमार के बिशेष न्यायालय (एम पी / एम एल ए) के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के भा ज मो के विधायक सरयू राय के विरुद्ध मानहानि के आपराधिक मामले में संज्ञान ले लिया।
ज्ञात हो कि सरयू राय के द्वारा कोरोना प्रोत्साहन राशि मे गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध बिगत 14 अप्रैल 2022 से लगातार अखबारों सोशल मीडिया ट्विटर तथा अन्य माध्यमो से बयानबाजी की गयी थी।
इसी मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा सरयू राय के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाये जाने हेतु जमशेदपुर के एस डी जे एम के न्ययालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था जिसे चाईबासा स्थित विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) में स्तानान्तरित कर दिया गया था।
विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने इस मामले में स्वाथ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आप्त सचिव ओमप्रकाश सिंह एवं एक अन्य गवाह का बयान दर्ज किया था।
न्यायालय ने बन्ना गुप्ता द्वारा दर्ज शिकयतवाद को प्रथम दृष्टया सही माना तथा सरयू राय के विरुद्ध संज्ञान लिया जिसमे सरयू राय की न्यायालय में उपस्थिति हेतु सम्मन जारी किया जाएगा।