चेक बाउंस केस में समाजसेवी मनोज गुप्ता को कोर्ट ने किया बरी
राष्ट्र संवाद संवाददाता
टेल्को कार्तिक नगर निवासी समाजसेवी मनोज गुप्ता को 2016 में हुए चेक बाउंस मामले में जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
मामला 2016 का है, जब टेंपो चालक तनवीर आलम ने मनोज गुप्ता पर 1,80,000 उधार लेने और समय पर वापस न करने का आरोप लगाया था। अदालत ने पहले उन्हें दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और 1.5 लाख का जुर्माना लगाया था। मनोज गुप्ता ने कहा कि यह न्याय की जीत है। मुझ पर झूठा केस कर सजा दिलाई गई थी,
लेकिन आज अदालत ने मुझे निर्दाेष करार दिया। मैं कोर्ट और अपने वकीलों का आभारी हूं। इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता विद्युत मुखर्जी, अनिता कुमारी, और तरुण कुमार मनोरंजन ने बहस की। अदालत के इस फैसले के बाद गुप्ता और उनके समर्थकों ने को परिसर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहत व्यक्त की।