उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) द्वारा पत्राचार कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने का दिया दिशा निर्देश
जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना अंतर्गत चिकित्सा अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन अपर्याप्त, प्रचार प्रसार के साथ कैंप लगाकर इस योजना से योग्य लाभार्थियों को लाभान्वित करने का मिला निर्देश।
आज दिनांक 10.02.2022 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं सभी प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा जामताड़ा जिले को उपलब्ध कराई गई राशि के अनुरूप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना अंतर्गत चिकित्सा अनुदान स्वीकृत करने के लिए पर्याप्त आवेदन अप्राप्त है।
*इसी क्रम में उन्होंने निदेशित किया कि आगामी दिनांक 15.02.2022 एवं 20.02.2022 को प्रखण्ड में समुचित प्रचार-प्रसार कराते हुए योग्य लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे एवं संलगन प्रपत्र में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा जिला आवेदन पत्रों को संग्रहित करेंगे एवं आवेदन पत्रों को दिनांक-24.02.2022 तक आई.टी.डी.ए. कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।*
वहीं सभी अंचल अधिकारी, जामताड़ा जिला को निदेशित किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना अंतर्गत सभी लाभुकों का जाति प्रमाण पत्र व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश मिला कि आवेदक के बीमारी का नाम एवं विभागीय संकल्प के अनुरूप अनुदान की राशि विहित प्रपत्र में अंकित करेंगे।
वहीं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने अंचल अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कराते हुए आई.टी.डी.ए. कार्यालय, जामताड़ा को आवेदन पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
वहीं इस संदर्भ में सिविल सर्जन को आवेदन को अनुशंसा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है