चतरा में ब्राउन शुगर तस्कर को 15 साल की जेल, 370 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ हुआ था गिरफ्तार
राष्ट्र संवाद संवाददाता
चतरा: ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभु लाल की अदालत ने गुरुवार को दोषी भेखलाल साव को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार, चार अप्रैल 2022 की रात राजपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी विकास पासवान को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति केंदुआ-सहोर के रास्ते ब्राउन शुगर लेकर जाने वाला है। सूचना के आधार पर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भेखलाल साव को 370 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित भेखलाल साव, स्वर्गीय तुलसी साव का पुत्र है और पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के नावाडीह डमौल गांव का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय में विचारण किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भेखलाल साव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमेश जायसवाल ने पक्ष रखा, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अमित कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। अदालत के इस फैसले से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में दोषी को कड़ी सजा मिली है।
