वेलिंग्टन. न्यूजीलैंड में आज से इच्छा-मृत्यु का कानून लागू कर दिया गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल हो गया है, जहां इच्छा मृत्यु को क़ानूनी दर्जा हासिल है. बता दें कि इससे पहले स्विट्जऱलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, लग्ज़मबर्ग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया में ही इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है. बता दें कि इच्छामृत्यु का मतलब किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीडि़त व्यक्ति को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर की सहायता से उसके जीवन का अंत करना है. यूथनेशिया मूलत: ग्रीक (यूनानी) शब्द है. जिसमें Eu का मतलब अच्छी और Thanatos का अर्थ मृत्यु होता है. इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है. दुनियाभर में इच्छा-मृत्यु की इजाज़त देने की मांग बढ़ी है.
बता दें कि न्यूजीलैंड में उसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाएगी, जिसे ऐसी बीमारी है, जिससे अगले 6 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाएगी. इस दौरान वह काफी दर्द से गुजर रहा है तो वह इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है. किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने के लिए कम से कम दो डॉक्टरों की सहमति आवश्यक है. बता दें कि न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु के लिए कानून लागू करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था. जनमत संग्रह के दौरान 65 फीसदी वोट इस कानून के पक्ष में डाले गए थे.