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    जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने हेतु सभी पंचायतों में कैम्प लगाने के दिए निर्देश

    Devanand SinghBy Devanand SinghAugust 4, 2021No Comments2 Mins Read
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    जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने हेतु सभी पंचायतों में कैम्प लगाने के दिए निर्देश

    5 अगस्त को सभी पंचायतों में लगेगा कैंप

    जिला उपायुक्त श्री सूरज कुमार द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी मानगो, चाकुलिया एवं जमशेदपुर को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लाभ दिलाने हेतु सभी पंचायतों में 5 अगस्त को कैम्प लगाने का निर्देश जारी किया गया है । जिला उपायुक्त द्वारा इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लाभ दिलाने एवं इससे संबंधित प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी पंचायतों में कैम्प लगाकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है । साथ ही पेंशन स्वीकृति के उपरांत संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय को कैम्प आयोजित करने की तिथि से तीन दिनों अन्दर भेजने हेतु निदेशित किया गया है । गौरतलब है कि इससे पूर्व 26 जुलाई को भी पंचायत स्तर पर कैम्प का आयोजन किया गया था ।

    *मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ किन्हें मिलेगा-*

    – वैसे असहाय गरीब वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो तथा जिनके पास खुद के भरण पोषण लायक आय नहीं हो या उनके परिवार या अन्य स्रोत से काफी कम वित्तीय सहायता प्राप्त होता हो उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा ।

    लाभुकों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु निम्नलिखित कागजातों के साथ कैम्प के दिए पंचायत भवन आना है-

    1. मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति
    2. आधार कार्ड
    3. बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड
    4. बैंक खाता का पासबुक तथा,
    5. तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

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