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    Home » जिला अंतर्गत कोविड-19 की जांच हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर का पालन करें सभी निजी क्षेत्र के प्रयोगशाला संचालक
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    जिला अंतर्गत कोविड-19 की जांच हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर का पालन करें सभी निजी क्षेत्र के प्रयोगशाला संचालक

    Nijam KhanBy Nijam KhanMay 10, 2021No Comments2 Mins Read
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    *पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा*

    *★ जिला अंतर्गत कोविड-19 की जांच हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर का पालन करें सभी निजी क्षेत्र के प्रयोगशाला संचालक*

    *★ निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने एवं अन्य उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले जांच घरों पर झारखंड राज्य एपीडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के संगत प्रावधानों के तहत नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई*
    =======================
    पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति-स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोनावायरस संक्रमण के संकट काल में आमजनों को कोविड-19 संबंधित चिकित्सीय सुविधा किफायती दरों में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जारी निर्देश के तहत निजी क्षेत्र की प्रयोगशालों में विभिन्न माध्यम से कोविड-19 की जांच हेतु दर निर्धारित की गई है। जो निम्न है:-

    ★ आरटी-पीसीआर टेस्टिंग- ₹400(पी.पी.ई कीट शुल्क एवं सभी कर सहित)

    ★ रैपिड एंटीजन टेस्टिंग- ₹150

    ★ ट्रूनेट टेस्ट कोविड-19 हेतु- ₹1100

    ★ सीबीएनएएटी टेस्ट कोविड-19 हेतु- ₹2200

    ★IgG आधारित ईएलआईएसए टेस्टिंग- ₹250

    उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि मरीज के निवास स्थान से rt-pcr सैंपल संग्रहण किए जाने हेतु अतिरिक्त ₹200 की राशि अलग से निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्धारित तालिका से अधिक धनराशि लेने एवं अन्य उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले निजी प्रयोगशाला संचालकों पर झारखंड राज्य एपीडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन 2020 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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