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    Home » झारखंड में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना जरूरी: राजेश शुक्ल
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    झारखंड में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना जरूरी: राजेश शुक्ल

    Devanand SinghBy Devanand SinghMarch 27, 2021Updated:March 27, 2021No Comments1 Min Read
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    झारखंड में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना जरूरी: राजेश शुक्ल

    झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग झारखंड की राज्यपाल श्री मती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से किया है।

    श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने आज जमशेदपुर के एक अधिवक्ता डॉ वीरेन्द्र सिंह को नोवामुंडी ,चाइबासा पुलिस द्वारा हिरासत लेने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह विधि सम्मत नही है। राज्य में कई जिलों में अधिवक्ताओ पर झूठे मामले दर्ज कराए जाते है। अधिवक्ताओ को मुकदमा लड़ने पर धमकियां मिलती है। पिछले बर्ष में कई हत्या भी अधिवक्ताओ की झारखंड और बिहार में हुई। जिससे अधिवक्ता वर्ग निर्भयता से अपना दायित्व नही निभा पा रहे है। इसलिए अधिवक्ताओ को भयमुक्त वातावरण में काम करने के लिए झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए।

    श्री शुक्ल ने कहा है कि झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप राज्य सरकार के पास राज्य बार कौंसिल ने जमा किया है। सरकार को इस संबंध में तुरंत निर्णय लेना चाहिए ताकि राज्य में अधिवक्ता निर्भय होकर अपने दायित्व का पालन कर सके।

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