*▪️धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर, 2020 से है संभावित, किसानों से निबंधन कराने की अपील*
*▪️निर्धारित क्रय दर पर लैम्पस में ही धान की बिक्री करें, बिचौलिए के हस्तक्षेप से बचें- जिला आपूर्ति पदाधिकारी*
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खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर, 2020 से संभावित है। धान बिक्री करने हेतु किसानों का निबंधन आवश्यक है। साथ ही, जिन किसानों का निबंधन पूर्व में किया जा चुका है उनके द्वारा विवरणी में आवश्यक संशोधन/सुधार भी कराया जा सकता है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री चंद्रदेव प्रसाद ने जानकारी दी कि निबंधन के समय किसानों से निर्धारित फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र यथा-आधार संख्या, मोबाईल नंबर, बैंक खाता विवरणी, कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त भूमि का रकबा (खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या) जिला द्वारा प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र के जांचोपरांत किसानों के निबंधन कार्य पूर्ण किया जायेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020 है। यदि कोई किसान उक्त तिथि तक अपना निबंधन नहीं करा पाते हैं तो उसके बाद भी उक्त प्रक्रिया के तहत अपना निबंधन करा सकते हैं। निबंधित सभी किसानों से आवश्यक सभी कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय, द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किये जायेंगे।
*वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है-*
धान- साधारण- रू- 1868/- प्रति क्विंटल
धान- ग्रेड ए- रू- 1888/- प्रति क्विंटल
कृषकों से अपील है वे निर्धारित क्रय दर पर लैम्पस में ही धान की बिक्री करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि किसी बिचौलिये के माध्यम से अपनी उपज का विक्रय निर्धारित मूल्य से कम पर किसान नहीं करें। लैम्पस द्वारा क्रय किये गये अनाज का मूल्य आपके बैंक खाते में सीधे हस्तांरित कर दिया जायेगा।