जमशेदपुर दुर्गा पूजा में ट्राफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन का गाइडलाइन जारी
22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 11:00 बजे दिन से सुबह 4:00 बजे तक शहर में वाहनों की आवाजाही पूर्णत: वर्जित
निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी पार्किंग
मानगो के ट्रांसपोर्टनगर में पार्किंग होगी बाहर से आने वाले वाहनों की
आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था में अस्थाई परिवर्तन करते हुए सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है. सभी प्रकार के वाहनों के मालिक और चालकों को निर्देशित किया गया है कि वे जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे. जिला उपायुक्त सूरज कुमार एसएसपी डॉक्टर तमिल वानन और ट्रैफिक डीएसपी शिवेंद्र के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए गए ट्राफिक दिशानिर्देशों के संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक डीएसपी ने बताया की 22 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक दिन प्रातः 4:00 बजे से 11:00 बजे दिन तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन दोनों ही ओर से चालू रहेगा. यानी कि वाहनों का शहर में प्रवेश भी होगा और निकासी भी . उसके बाद 11:00 बजे दिन से अगले दिन प्रातः 4:00 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का बसों को छोड़कर परिचालन पूर्णत वर्जित रहेगा. कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे और जो शहर में हैं , वे पार्किंग क्षेत्र में खड़े रहेंगे उन्हें बाहर ले जाना भी वर्जित है . इसके अलावा प्रतिमा विसर्जन के दिन यानी 26 अक्टूबर को प्रातः 6:00 बजे से रात के 11:00 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों बसों को छोड़कर परिचालन पूर्णता बंद रहेगा . न तो कोई वाहन बाहर से शहर में प्रवेश कर सकेंगे और ना ही शहर के अंदर से कोई वाहन बाहर जा सकते है. ट्रैफिक डीएसपी ने यह भी स्पष्ट किया है की मरीन ड्राइव एरिया में 22 अक्टूबर के 12:00 बजे दिन से सुबह 4:00 बजे तक वाहनों का आवागमन पूर्णता वर्जित रहेगा. वाहनों को मरीन ड्राइव में सड़कों के किनारे खड़ा करना भी मना हैं. वाहनों की पार्किंग यानी कि भारी वाहनों की पार्किंग मानगो ट्रांसपोर्ट नगर में होगी. दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले वाहन चालक और उसके मालिक पर भारी जुर्माना किया जाएगा.
*आम लोगों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश*
जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा. निर्देशों के मुताबिक नशे की हालत में वाहन चलाना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा. दो पहिया वाहन पर एक सवारी की अनुमति होगी. हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य शर्त है. वाहनों को नियंत्रित गति में चलाना है. प्रेशर हॉर्न का प्रयोग भी वर्जित किया गया है. चार पहिया वाहनों में फिल्मी ग्लास लगाना अवैध होगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना भी वर्जित किया गया है . पूजा के दौरान पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार किया जा सकता है. अन्यथा नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. उपरोक्त नियमों का और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी. वैसे मजिस्ट्रेटों भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं.