जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सरकारी बंगला खाली करवाने का आदेश दिया था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होने से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे से बंगला खाली न करवाने पर राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है. अब इस मसले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले पर बहस करते हुए अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि बंगला खाली करने के मामले में आज तक वसुंधरा राजे को कोई नोटिस नहीं दिया गया है. वकील ने कहा कि विधायक होने के नाते बंगला अलॉट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी ऑर्डर तो पास करना होगा.बताया जा रहा है कि गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2-3 दिन बाद ही अपने लेवल पर बंगला अलॉट कर दिया. वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि वसुंधरा राजे को अभी तक जो सुविधा दी गई है, सरकार को उसका पैसा वापस लेना चाहिए. उसने रिकवरी की जानी चाहिए.