मुंबई: कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक के लिए लागू कर दिया है. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में पूरे महीने सख्ती जारी रहेगी, जबकि अन्य इलाकों में समय के साथ धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में भी केंद्र के ऐलान के बाद आज (31 मई) राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक जारी रखने की घोषणा की गई है. प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन के ऐलान के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है.
महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र की तरह तीन चरणों में रियायत देने का फैसला किया है. उद्धव सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा. केंद्र के अनलॉक चरण-1 के साथ ही राज्य में भी समुद्र तटों, खेल के मैदानों, उद्यानों और खुले सार्वजनिक स्थानों पर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच व्यक्तिगत शारीरिक अभ्यास की अनुमति होगी. इसके अलावा 8 जून से सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10 प्रतिशत तक अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं, शेष व्यक्ति घर से काम कर सकते हैं.
जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी. महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों, होटल, रेस्तरां, आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे. हालांकि जून में गैर जरूरी सामानों की दुकानों को 5 जून से ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है. बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रवाभ देखने को मिला है. अब तक यहां 65 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं वहीं, 2100 से अधिक लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है.