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    Home » जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान्य किया गया है, जो कल से प्रभावी होंगी
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    जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान्य किया गया है, जो कल से प्रभावी होंगी

    Nijam KhanBy Nijam KhanApril 19, 2020No Comments18 Mins Read
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    निजाम खान

    जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान्य किया गया है, जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगी। ये सीमित छूट का वर्तमान में प्रभावी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के आधार पर राज्यों/केद्रशासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा संचालित कराया जायेगा।

    इसके अलावा, इन सीमित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने के पूर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों/जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में
    सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसीग की समस्त तैयारियां सुनिश्चित की गयी हो।

    साथ ही,अन्य प्रक्षेत्रों की आवश्यकताओं की तैयारी भी सुनिश्चित की गयी हो।इन गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए समेकित संशोधित दिशा निर्देश संलग्न हैं।समेकित संशोधित दिशा निर्देश, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश/जिला प्रशासन द्वारा सीमांकित किये गए नियंत्रण क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होगे।यदि किसी भी नए क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में केवल विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (Mohfw), भारत
    सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर सीमित छूट की अनुमति नियंत्रण क्षेत्र
    के रूप में वर्गीकरण के समय तक निलंबित कर दी जाएगी।

    आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त, शक्तियों के प्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी,
    अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के रूप में इसके द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को संलग्न समेकित संशोधित दिशा निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हैं।

    Covid-19 रोकथाम हेतु भारत सरकार, राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों मंत्रालयों द्वारा उठाए
    जाने वाले उपायों पर समेंकित संशोधित दिशानिर्देश।

    उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में जानकारी दी गई।

    1.लॉकडाउन अवधि के विस्तार के साथ,3 मई,2020 तक देश भर में निम्नलिखित गतिविधियाँ
    प्रतिबंधित रहेंगी-

    1. समस्त घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पैरा 5 और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए लागू किए गए उद्देशयों
    को छोड़कर
    2. समस्त रेलयात्री, सुरक्षा सम्बन्धी छोड़कर।
    3. बस एवं पब्लिक ट्रॉसपोर्ट
    4. मेट्रो रेल सर्विस
    5. अंतरजिला/अंतर्राज्यीय मूवमेंट केवल चिकित्सकीय कारणों कार्यों को छोड़कर
    6. समस्त शैक्षणिक संस्थायें/ट्रेनिंग एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे।
    7. औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ, जिनकी अनुमति हैं, को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
    8. हास्पिटलिटी सर्विसज, जिनको इन दिशानिर्देशों के तहत् विशेष अनुमति प्राप्त हो को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
    9. समस्त टैक्सी, ऑटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा एवं कैब सर्विसेज
    10. समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, स्पोर्टस काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, इन्टरटेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल्स एवं अन्य बन्द रहेंगे।
    11. समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/संस्कृति/धार्मिक कार्यकम/अन्य समारोह नहीं होंगे
    12. समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे एवं धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।
    13. मृतकों के अंतिम संस्कार के मामले मे 20 व्यक्ति से अधिक लोगों कों भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

    2. हॉट स्पाॅटस तथा कन्टनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का क्रियान्वयनः

    I ‘हॉटस्पॉट्स’, यानी, Covid 19 से व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र, या ब्व्टप्क्.19 के महत्वपूर्ण
    प्रसार वाले समूह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (), भारत सरकार (MoHFW) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
    ii इन हॉटस्पॉट्स क्षेत्रों मे दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जिला प्रशासन द्वारा containment जोन का सीमांकन किया जाएगा।
    iii इन कन्टनमेन्ट जोन में इन दिशानिर्दशों के तहत अनुमान्य गतिविधियों की अनमति नहीं होगी। आवश्यक क्षेत्रों (चिकित्सा आपात स्थिति और कानून और व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों
    सहित) और सरकारी कार्यो के निर्वहण को छोड़कर, इन क्षेत्रों के निवासियों का बिना जांच प्रवेश/प्रस्थान कठोर नियंत्रण रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए
    दिशा-निर्देशों को राज्य/केद्रशासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय जिला प्राधिकार द्वारा सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

    *3. 20 अप्रैल, 2020 से अ नुमान्य गतिविधियों को अ नुमति दी जायेगी।*

    i. जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान गया है, जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगी। ये सीमित छूट का वर्तमान में प्रभावी
    दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के आधार पर राज्यों/केद्रशासित प्रदेशों/जिला प्रशासन द्वारा संचालित कराया जायेगा। इसके अलावा, इन सीमित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति
    देने के पूर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों/जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुरूप समस्त तैयारियां सुनिश्चित की गयी हो। साथ ही, अन्य प्रक्षेत्रों की आवश्यकताओं की तैयारी भी सुनिश्चित रहे।
    ii. इन अनुमान्य सीमित क्रियाकलापों को समाहित करते हुए समेकित संशोधित दिशानिर्देश अनुच्छेद 5-20 में अभिहित है।

    *4. लॉकडाउन दिशानिर्देशों का सख्त प्रवर्तन*

    I. राज्य/केद्रशासित प्रदेश की सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को किसी भी परिस्थिति में शिथिल नहीं करेंगी तथा इनका सख्ती से क्रियान्वयन
    सुनिश्चित करेंगी।

    5. सभी स्वास्थ्य सेवाए (आयुष सहित) क्रियाशील रहेंगे यथा-
    i. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, टेलीमेडिसिन सुविधाएं।
    ii. डिस्पेंसरीज, केमिस्टस, फार्मेसीज, जनऔषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित
    सभी प्रकार की दवा की दुकानें।
    iii. चिकित्सा प्रयोगशालाऐं और संग्रह केन्द्र।
    iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब्स, कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।
    v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
    vi. प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जो आवश्यक सेवाओ की व्यवस्था के सहभागी हों या कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, अस्पतालों में
    आपूर्ति करने वाली फर्म शामिल हैं।
    Vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा आॅक्सीजन की विनिर्माण इकाइयाँ, उनके
    पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्री का उत्पादन।
    viii. चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे का निर्माण जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल हैं।
    ix. आवागमन (राज्य के अन्दर और राज्यों के मध्य, वायुयान सहित)- सभी चिकित्सा और पशु
    चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियन, मिड वाइफस व अन्य
    अस्पताल सहायता सेवाएँ, जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल हैं।

    *6. कृषि एवं संबंधित गतिविधियां:-*
    A. सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ पूरी तरह कियाशील बनी रहेंगी, यथा:
    1. किसानों/कृषि श्रमिकों द्वारा संचालित समस्त कृषि कार्य।
    2. एमएसपी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी हुई एजेंसियां।
    3. कृषि उत्पादन बाजार समिति संचालित या राज्य/के प्रदेश की सरकार द्वारा अधिसूचित, यथा सैतेलाइट मंडी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार या उद्योग द्वारा संचालित विपणन क्रियायें, किसान/किसानों के समूह जो सीधे विपणन क्रियाओं का
    संचालन करते हैं / को-आपरेटिव आदि तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा
    ग्राम स्तर पर विकन्द्रीकृत विपणन एवं क्रय को बढ़ावा दे सकती हैं।
    4. कृषि मशीनरी की दूकानें एवं इसक spare parts (इसकी आपूर्ति श्रृखला सहित), इनसे सम्बन्धित मरम्मत की दुकानें ।
    5. फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर।
    6. उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण।
    7. फसलों की कटाई, बुआई आदि से संबंधित कृषि मशीन जैसे कम्बाइन हर्वेस्टर एवं अन्य कृषि, उद्यान के उपकरणों का आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर)।

    *B मत्स्य पालन- निम्नलिखित गतिविधियाँ कियाशील रहेंगी:*

    i. मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्दशीय)/जलीय कृषि उद्योग भी कियाशील होंगे जिसमें फीडिंग और
    रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकजिंग, कोल्ड चेन, बिकी और विपणन शामिल हैं।
    ii. हैचरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वैरिया।
    iii. मछली/झींगा और मछली उत्पादन, मछली बीज/चारा और इनमें संलग्न श्रमिकों का आवागमन।

    *C. वृक्षारोपण- निम्नलिखित गतिविधिया ँ क्रियाशील हा ेंगी:*

    i. अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागानों का संचालन।
    ii. अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ चाय, कॉफी, रबड़ और काजू की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन।चरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वैरिया।

    *D. पशुपालन- निम्नलिखित गतिविधियाँ कियाशील होंगीः*

    i. दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री, जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृखला भी शामिल हैं।
    ii. पोल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुधन गतिविधियों सहित पशुपालन फार्मों का संचालन।
    iii. मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु आहार विनिर्माण।
    iv. गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालनः

    *7. वित्तीय क्षेत्र- निम्नलिखित गतिविधियाँ कियाशील रहेंगी:-*
    i भारतीय रिजर्व बैंक और द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों और जैसे, भुगतान प्रणाली के संचालकों और स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलरों।
    ii बैंक शाखाएँ और एटीएम, बैकिंग संचालन हेतू आईटी वेन्डर्स , बैंकिंग एटीएम संचालन और नगदी प्रबन्धक एजेन्सियाँ -शाखाओं को डीबीटी नकद हस्तान्तरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य घण्टों के अनुसार करने की अनुमति।
    B स्थानीय प्रशासन द्वारा बैंक शाखाओं के संचालन के समय पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जाएगी और बैंक-ग्राहकों द्वारा सामाजिक दूरी और शान्ति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी, बैंक प्रबन्धन ग्राहकों की भीड़ न होने देने के लिए ग्राहकों को समूह में
    बॉटकर उन्हें अलग-अलग समय नियत कर कार्य-निस्तारण करेंगे।
    iii भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड () एवं सेबी द्वारा अभिसूचित पूँजी एवं ऋण बाजार सेवायें।
    Iv और बीमा कम्पनियाँ
    8. सामाजिक क्षेत्र- निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियाशील रहेंगी –
    I बच्चों/दिव्यांग/मानसिक रूप से कमजोर/वरिष्ठ नागरिकों/निराश्रितों महिलाओं/विधवा ओं के लिए गृहों का संचालन।
    की
    ii किशोर गृह।
    iii सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण यथा वृद्धावस्था/ विधवा/स्वतत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की गयी पेंशन और भविष्य निधि सेवायें ।
    iV आंगनवाड़ियों का संचालन- लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को घर पर ही 45 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण। लाभार्थी आंगनबाड़ी के नियमित कियाकलापों में भाग नहीं लेंगे

    9. आनलाइन शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जानाः

    i समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेगे।
    ii उक्त संस्थान आनलाइन शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक समय सारणी बनाये रखेंगे।
    iii दूरदर्शन तथा अन्य शैक्षिक चैनलों का शिक्षा के उद्देश्य के लिए अधिकतम उपयोग किया जाय।

    10. मनरेगा कार्यो को अनुमतिः

    i सोशल डिस्टेन्सिग व फेस मास्क पहने का कड़ाई से पालन करते हुये मनरगा के कार्यो का अनुमति दी जाये।
    ii जल संरक्षण एवं सिंचाई के कार्यो को मन रेेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाये।
    iii केन्द्र एवं राज्य सरकार की जल संरक्षण एवं सिंचाई के क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत किये जानेवाले कार्यो को भी मनरगा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये।
    11. सार्वजनिक उपयागिता के क्षेत्र निम्नवत क्रियाशील रहेंगे

    i तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का संचालन, जिसमें शोधन, परिवहन, वितरण, भण्डारण तथा उनका रिटेल विक्रय यथा (पेट्रोल, डीजल केरासीन, सी0एन०जी०0, एल0पी0जी0, पी0एन0जी0 आदि)।
    ii ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र हेतू समस्त कार्य कियाशील रहेंगे। विशेष रूप से विद्युत वितरण निगम के मीटर रीडरों को विशेष पास निर्गत किये जायेंगे।
    iii डाक सेवा जिसमें डाकघर भी निहित है।
    iV नगर निकाय तथा स्थानीय निकाय स्तर पर पेयजल, स्वच्छता एवं कुड़ा प्रबन्धन आदि का संचालन।
    v दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं का संचालन।
    12. माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निम्नवत रहेगी

    I समस्त मालवाहक यातायात को अन ुमति रहेगी।
    ii माल एवं पार्सल रेलगाड़ी का संचालन होगा।
    iii हवाई यातायात में राहत-बचाव तथा माल के परिवहन अनु मति रहेगी।
    iv समुद्री बन्दरगाहों तथा जलमार्गों के माध्यम से मालवाहक पोतों का यातायात आदि जिसमें कस्टम क्लियरएंस आदि अन्य औपचारिकतायें निहित है।
    v आवश्यक वस्तुओं जिसमे पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति निहित है, का परिवहन एवं संचालन होगा।

    13. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निम्नवत अनुमान्य रहेगाः
    पण् आवश्यक वस्तुओंओं के आपूर्ति श्रृखला की समस्त सुविधायें चाहे वह उनके विनिर्माण से संबन्धित हो या उनके थोक एवं फुटकर विक्रय से संबन्धित हो, ऐसे समस्त बड़े एवं छो टे स्टोर अथवा
    ई-कामर्स कम्पनियों को व्यवसाय की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंन्सिग के पालन की शर्त के साथ दी जायेगी।
    ii ऐसी दुकानें जिसमें किराना अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दूकानें, फल-सब्जी, दूध एवं अन्य
    डेयरी प्रोड़क्ट,मीट-मुर्गा, मछली की दुकानें, पशुओं के चारे आदि की दुकानें संचालन की
    अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंस रखनें की शर्त के साथ प्रदान की जाएगी। यहां भी उनके एवं बन्द करन के समय का प्रतिबन्ध नही रहेगा।
    Iii जिला प्रशासन आवश्यक वस्तओं के होम डिलवरी के क्रिया-कलापों को बढ़ावा देगा, ताकि लोगके घरों से बाहर जाने की गतिविधियों को न्यूनतम किया जा सके।
    14. वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान- जिनकी सूची निम्नवत है, क्रियाशील रहेंगे-
    i प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसारण, डीटीएच एवं केबल सेवायें।
    ii आईटी एवं आईटी संबंधी सेवायें – पचास प्रतिशत कार्य-क्षमता के साथ।
    iii डेटा एवं कॉल सेन्टर्स केवल सरकारी कार्यकलापों हेतु।
    V सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र।
    Vi ई-वाणिज्यिक कम्पनियाँ एवं ई-वाणिज्यिक ऑपरेटर्स द्वारा प्रयोग मे लाये जाने वाले वाहन आवश्यक अनुमति के द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते है।
    Vii कुरियर सेवायें।
    Viii शीत गृह एवं भण्डार गृह सेवाएं जिनमें बन्दरगाह, हवाई अडडे, रेलवे स्टेशन, कन्टेनर डिपो,
    एकल यूनिट तथा अन्य लॉजिस्टिक्स श्रृंखला से जूड़े इकाई पर स्थित शीत गृह एवं भण्डार गृह
    सेवाओं के संचालन की अनु मति रहेगी।
    Viii निजी सुरक्षा सेवायें और सुविधा प्रबन्धन सेवायें जो कार्यालयीय एवं आवासीय रख-रखाव से
    सम्बन्धित है।
    Ix ऐसे होटल और होमस्टे, लॉज, मोटेल ऐसे जहा पर्यटक/यात्री लॉकडाउन के कारण फेंसे है
    अथवा लिया गया है, मेंडिकल एवं आपातकालीन स्टॉफ, हवाई एवं समुद्री जहाजकर्मी।
    X क्वारन्टाइन सुविधा के लिये चिन्हित/उपयोग में लाये गये ।
    Xi स्वनियोजित व्यक्तियों यथा इलेक्ट्रीशियन, आई0टी0 रिपेयर्स, प्लम्बरर्स, मोटर मैकेनिक एवं बढ़ई।
    15. औद्योगिक /औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान)ः

    I ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयॉँ (जो नगर निकायों की सीमा से बाहर हैं)।
    ii औद्योगिक आस्थानो तथा औद्योगिक नगरियों मे स्थित युक्त औद्योगिक इकाइयाँ परन्तु इन्हें यथा सम्भव अपने कामगारों को अपनी ही इकाई में अथवा आस पास ठहराने का प्रबंध करना होगा। कामगारों को ऐसी इकाईयों द्वारा लगाये गये इस हेतु विशेषतया निर्धारित वाहनों द्वारा लाया जायेगा।
    iii आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण जिनमें दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे
    माल और मध्यवर्ती सामग्री सम्मिलित हैं।
    iv ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ (जो नगर निकायों की सीमा से बाहर हैं)।
    v उत्पादन इकाईयां जिनके लिए सतत प्रक्रिया आवश्यक है और आपूर्ति श्रृखलाओं की इकाईयां।
    Vi आई0०टी0 हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयाँ।
    Vii कोयला उत्पादन, खान एवं खनन उत्पादन, सम्बन्धित परिवहन एवं खनन-क्रियाओं से संबंधित
    विस्फोटकों की आपूर्ति तथा अन्य क्रियाकलाप जो खनन क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।
    Viii सभी प्रकार के पैकेजिंग मै तेरियल की मैन्यूफैक्चरिग इकाईयाँ।
    Ix सोशल डिस्टसिंग और पालीबद्ध का अन ुपालन करते हुए जूट उद्योग तेल एवं गैस रिफाइनरी।
    क ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईट-भट्टे जो नगर परिषद और नगर निगम की सीमाओं से बाहर हो।
    16. निर्माण से सम्बन्धित निम्न गतिविधियाँ अनुमान्य की जाये
    i ग्रामीण क्षेत्रों में यथा नगर पालिका व नगर निगम क े क्षेत्रों क े बाहर पथ निर्माण, सिंचाई
    परियोजना, भवन तथा लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं
    तथा औद्योगिक परिसम्पत्तियां आधारित सभी प्रकार की परियोजनाएं ।
    ii रिन्यूबल इनर्जी परियोजनाओं से सम्बन्धी निर्माण कार्य।
    iii नगर पालिका व नगर निगम क्षेत्रो की सीमा के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखा जा
    सकता है, जहाँ मजदूर उक्त साईट पर मौजूद हों तथा बाहर से किसी भी मजदूर को लाये जाने की आवश्यकता न हो।
    17. व्यक्तियो के आवागमन की अनुमति निम्न प्रकरणों मे ं दी जाएः
    i निजी वाहनों के आवश्यक वस्तुओं के परिचालन/आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन की
    यथा चिकित्सकीय व पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए, अनु मती प्रदान की जायेगी तथा चार
    पहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए तथा दो पहिया वाहन के प्रकरण में केवल वाहन चालक के लिए अनुमति होगी।
    ii राज्य/केन्द्र शासित प्र देश स्थानीय प्राधिकार के निर्दशानुसार, छूट दी गयी श्रेणियों में सभी व्यक्तियों को कार्यस्थल पर जाने और वापस आने की अनुमति होगी।
    18. भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय कार्यालय निम्नानुसार खुले
    रहेंगे

    19. राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाए एवं स्थानीय निकाय निम्नानुसार खुलेंगे

    i पुलिस, गृह रक्षक (होमगार्ड), नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएँ, आपदा प्रबन्धन,कारागार एवं नगरीय निकाय बिना किसी अवरोध के कार्य करेंगे
    ii राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य विभाग सीमित क्षमता के साथ कार्य करेंगे। समूह ‘क’ व ’ख‘ के अधिकारी आवश्यकतान ुसार उपस्थिति होंगे। समूह ग तथा इससे निम्न श्रेणी क े
    अधिकारी/कर्मचारी सामाजिक दूरी का मानक सुनिश्चित करते हुए 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी और
    इसके लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी नियोजित किए जायेंगे।
    iii जिला प्रशासन एवं कोषागार (महालेखाकार के क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए)
    सीमित क्षमता के साथ कार्य करेंगे। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा इसके लिए आवश्यक अधिकारी / कर्मचारी नियोजित किए जायेंगे।
    iv नई दिल्ली स्थित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के स्थानिक आयुक्त, केवल कोविड-19 सम्बन्धी कियाकलापों तथा आन्तरिक गतिविधियों विषयक कियाकलापों में सामंजस्य की सीमा तक कार्य करेंगे।
    V वन विभाग के अधीन उतने अधिकारी कर्मचारी कियाशील होगे ं जितने चिड़ियाघर व नर्सरी के
    संचालन व रखरखाव, वन्य जीव संरक्षण, वनों में आगजनी रोकन, पौधरोपण, पौधों की सिंचाई तथा वन क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोलिंग व परिवहन संचालन के लिए आवश्यक होंग।
    20. व्यक्ति जिन्हें अनिवार्य रूप से क्वारन्टीन में रखा जायेगा, निम्नवत है
    I ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्थानीय हेल्थ केयर पर्सनल द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के लिये कड़ाई से होम क्वारटीन/संस्थागत क्वारटाइन में रहने क े लिय े
    निर्देशित किया गया है।
    ii क्वारन्टीन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.स. 1860 की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
    iii क्वारन्टीन व्यक्ति जो भारत में दिनांक 15.02.2020 के बाद प्रवेश किये है और क्वारन्टीन अवधि समाप्ति के पश्चात कोविड-19 के परीक्षण मे निगेटिव पाये गये हो, को गृह मंत्रालय, भारत
    सरकार द्वारा निर्धारित दूरी का पालन करते हुये कोरोन्टीन से मुक्त किये जायेंगे।

    अनुलग्नक 1
    Covid 19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निदेशिका

    जिला दण्डाधिकारी राष्ट्रीय निर्दशिका का प्रवर्तन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित जुर्माना और दंड कार्रवाई के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।
    सार्वजनिक स्थल
    1. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
    2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्दशों के अनुसार
    सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।
    3. किसी सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन/प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनमति नहीं देगा
    4. विवाह और अंत्यष्टि जैसे कार्यक्रम में लोगों क े समूह की संख्या और आकार आदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे।
    5. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना ज ुर्माना के साथ दंडनीय होगा।
    6. शराब, गुटखा, तंबाक ू आदि की बिक्री सख्त प्रतिबंधित होना चाहिए और थूकना सख्तप्रतिबंधित होना चाहिए।
    कार्यस्थल
    7. सभी कार्यस्थलों पर तापमान जांच की पर्याप्त व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों
    पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे।
    8. कार्यस्थलों में बदलाव क े बीच एक घंटे का अंतर होगा और को सुनिश्चित करन े के लिए कर्मचारियों क े दोपहर के भोजन के ब्रेक को रोक देगा।
    9. 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सह-रुग्णता
    वाले माता-पिता और व्यक्तियों को घर पर काम करने क े लिए प्रोत्साहित किया जा
    सकता है।
    10. निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों क े लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को
    प्रोत्साहित किया जाएगा।
    11. सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपन े कार्यस्थलों को साफ करेंगे।
    12. बड़ी बैठकें निषिद्ध हैं।
    विनिर्माण प्रतिष्ठान
    13. सार्वजनिक या काॅमन सतहों की लगातार सफाई और अनिवार्य रूप से हाथ धोना
    अनिवार्य होगा।
    14. शिफ्ट्स में कोई ओवरलेप न हो तथा क ैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग क े साथ और
    चरणबद्ध लंच का सुनिश्चित किया जाएगा।
    15. बेहतर स्वच्छता अभ्यास को अपनाने क े लिए नियमित संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम
    आरम्भ किये जाएंगे।
    अन ुलग्नक प्प्

    सभी कार्यालयों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाएगा
    1. परिसर सहित सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता क े अन ुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों क े उपयोग से पूरी
    तरह से कीटाणुरहित किया जाएगाः
    ंण् भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।
    इण् क ैफेटेरिया और कैंटीन।
    बण् बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल/खुले क्षेत्र उपलब्ध/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, ब ंकर, पोर्ट
    क ैबिन, भवन आदि।
    कण् उपकरण और लिफ्टों।
    मण् वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
    ण् िदीवारों/अन्य सभी सतहों
    2. बाहर से आने वाले श्रमिकों क े लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता क े
    विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को क ेवल 30-40ः यात्री क्षमता के
    साथ काम करने की अन ुमति दी जानी चाहिए।
    3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित
    किया जाना चाहिए।
    4. कार्यस्थल में प्रवेश करन े और बाहर निकलने क े समय सभी की थर्मल स्क ैनिंग।
    5. श्रमिकों क े लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।
    6. टच-फ्री तंत्र क े साथ अधिमानित हाथ धोन े और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और
    निकास बिंद ुओं और सामान्य क्षेत्रों मे ं किया जाएगा। सभी वस्त ुओं की पर्याप्त मात्रा मे ं उपलब्ध
    होना चाहिए।
    7. कार्य स्थानों में बदलाव क े बीच एक घंटे का अंतर होगा और ैवबपंस क्पेजंदबपदह को सुनिश्चित
    करने क े लिए कर्मचारियों क े दोपहर के भोजन के ब्रेक को बदला जायेगा।
    8. 10 से अधिक लोगा ें की सभा या सभाओं को हतोत्साहित करना। नौकरी की साइटों और
    सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठ े।
    9. 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार क े आधार पर) को लिफ्ट या होइस्ट में यात्रा करन े की
    अन ुमति नहीं होगी।
    10. चढ़न े के लिए सीढ ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
    11. गुटखा, तम्बाकू आदि का सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
    12. कार्य स्थल पर अनावश्यक आगंत ुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
    13. आसपास क े क्षेत्रों क े अस्पताल/क्लीनिक, जो ब्वअपक.19 रोगियों क े इलाज क े लिए अधिकृत हैं,
    की पहचान की जानी चाहिए और कार्य स्थल पर उनकी सूची उपलब्ध हा ेनी चाहिए।

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