निजाम खान
*उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार (भा.पु.से.) ने फल, सब्जी, दूध तथा राशन की बिक्री हेतु समय दिनांक 27.03.2020 से सम्पूर्ण लॉक डाउन अवधि/ अगले आदेश तक प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया।*
*जामताड़ा जिले के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर, जिला प्रशासन ने सामग्रियों कि बिक्री के लिए नई समय सारणी जारी किया।*
कोविड 19 के संक्रमण का भारत में संभावित प्रसार एवं प्रादुर्भाव को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु दिनांक 24.03.2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25.03.2020 से अगले 21 दिनों तक कतिपय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में संपूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है, उक्त लॉक डाउन से संबंधित प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में इस कार्यालय द्वारा संयुक्त आदेश संख्या 151 गो0(आ0) दिनांक 24.03.2020 निर्गत है जिसके द्वारा फल, सब्जी, दूध की बिक्री का समय प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा राशन की दुकान का समय अप0 02.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में उक्त संयुक्त आदेश संख्या 151 गो0(आ0) दिनांक 24.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए जामताड़ा जिले में फल, सब्जी, दूध तथा राशन की बिक्री हेतु समय दिनांक 27.03.2020 से सम्पूर्ण लॉक डाउन अवधि/ अगले आदेश तक प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक पुर्ननिर्धारित किया जाता है।
शेष यथावत रहेंगे।
सभी संबंधित स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में वर्णित वस्तुओं की बिक्री निर्धारित समानुसार ही हो तथा लोगो का अनावश्यक भीड़-भाड़ न होने पाय, इसका कड़ाई से अनुपालन करायेंगे।
साथ ही खरीददारी के समय कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निधार्रित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वांषिग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
उक्त निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों विक्रेताओं/ व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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