निजाम खान
*जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्रियों का मूल्य हुआ निर्धारित*
*पुर्णतया तालाबंदी के तहत उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने उठाया कदम*
*सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं उक्त निर्धारित दर से संबंधित बोर्ड अपने-अपने दुकानों के सामने लगा कर रखेंगे एवं उक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर वस्तुओं की बिक्री नहीं करेंगे:-उपायुक्त जामताड़ा*
उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने जिले में लागू हुए *पूर्णतया बंदी के दौरान मिलने वाले खाद्य सामग्रियों का मूल्य निर्धारित कर दिया है।* जामताड़ा में पूर्णतया तालाबंदी जारी है, इस दौरान खुलने वाले राशन दुकान के संचालकों को उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर समान ना बेचने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अरविंद उपाध्याय चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, सदस्यों के साथ एक बैठक गोपनीय कार्यालय में की गई।
जिसमें जिले के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनकी कालाबाजारी ना करने एवं सभी वस्तुओं का दर निर्धारण किया गया है जिसकी सूची निम्न है:-
*1.चावल:-*
लखीभोग:-50 रुपए प्रति किलो
परमल:- 32 रुपए प्रति किलो
मंसूरी:- 28 रुपए प्रति किलो*
*2.गेहूं 30 रुपए प्रति किलो,*
*3.आटा 30 रुपए किलो,*
*4.चना दाल 70 रुपए प्रति किलो,*
*5.अरहर दाल 95 रुपए प्रति किलो,*
*6.मूंग दाल 115 रुपए प्रति किलो,*
*7.उड़द दाल 105 रुपये प्रति किलो,*
*8.मसूर दाल 75 रुपये प्रति किलो,*
*9.लाल चना 60 रुपय प्रति किलो,*
*10.चीनी (M-30) 40 रुपया प्रति किलो,*
*11.गुड़ 40 रुपय प्रति किलो, *
*12.सरसों तेल 110 रुपया प्रति किलो, *
*13.वनस्पति 90 रुपय प्रति किलो, *
*14.रिफाइन तेल 110 रुपय प्रति किलो,*
*15.पाल्म आयल 88 रुपय प्रति किलो,*
*16.चाय पत्ती 300 प्रति किलो,*
*17.सुधा/अमूल दूध 45 रुपय प्रति लीटर, *
*18.आलू लाल 24/सफेद 20 रुपय प्रति किलो,*
*19.प्याज 30 रुपय प्रति किलो,*
*20. टमाटर 20 रुपय प्रति किलो,*
*21.नमक टाटा 20 रुपय प्रति किलो,*
*22.मटर सुखी 70 रुपय प्रति किलो* मिलना है।
*23. सैनिटाइजर 80-150/पीस*
*24.मास्क 20/पीस*
*25.सूरजमुखी तेल 115रुपय प्रति किलो*
*26.मूंगफली तेल 162रुपय प्रति किलो*
*जामताड़ा वासी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर बेचने वाले दुकान के संचालकों के जिला आपुर्ति पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्री प्रधान मांझी को शिकायत कर सकते हैं। जिनके नंबर क्रमशः 7033116650 तथा 9934174688 हैं। इसके अतिरिक्त जिला वासी अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार को भी शिकायत कर सकते हैं, जिनके नंबर 9693741777 हैं।*
जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए खाद्य सामग्रियों के दर से अधिक पर बेचने वाले दुकान के संचालकों के शिकायत पर *त्वरित एवं दंडात्मक कार्रवाई* की जाएगी।
*अतिआवश्यक सामग्री के विक्रेता करें सामाजिक दूरी का पालन:उपायुक्त जामताड़ा*
इसके अलावा उपायुक्त ने आवश्यक सामग्रियों के विक्रेता को सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया है। *दुकान से 1- 1 मीटर पर बॉक्स का निशान अंकित करें, ग्राहक इन बॉक्सों के निशानों के भीतर ही अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। विक्रेता अपनी *दुकान के आगे होम डिलीवरी* की सुविधा के साथ अपना मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करेंगे ताकि कम से कम लोगों को अपने-अपने घरों से निकलना पड़े। सब्जी दुकान वाले एक दूसरे विक्रेता से कम से कम 20 फुट की दूरी पर दुकान /ठेला लगाएंगे। वे भी होम डिलीवरी के लिए अपना फोन नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। उपायुक्त ने पूर्णतया बंदी के दौरान प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाकर इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।