ओमर +2 विद्यालय, तेघड़ा में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
बेगूसराय/ राष्ट्र संवाद ब्यूरो
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के निर्देश पर शनिवार को ओमर +2 उच्च विद्यालय, तेघड़ा में स्कूली बच्चों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक श्री रामानंदन चौरसिया ने की। उन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के निर्देश पर 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक *सुरक्षित बचपन अभियान* चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100*, *पुलिस हेल्पलाइन 112* एवं *साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930* के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
विद्यालय की शिक्षिका *श्रीमती विभा कुमारी* ने कहा कि स्कूली जीवन में बच्चों में शिक्षा और संस्कार के साथ-साथ कानूनी समझ का विकास आवश्यक है, ताकि बच्चे अपने अधिकारों को समझ सकें।
विद्यालय की नवम वर्ग की छात्रा *आकृति* ने बाल विवाह पर कविता प्रस्तुत कर सभी को प्रेरित किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि *अपर थानाध्यक्ष, तेघड़ा थाना श्री नीरज कुमार ठाकुर* ने कहा कि बाल तस्करी एवं मानव तस्करी जैसी घटनाओं पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील की कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत *चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं पुलिस हेल्पलाइन 112* पर दी जाए, ताकि पीड़ित को समय पर सुरक्षा प्रदान की जा सके।
*तेघड़ा थाना की पुलिस अवर निरीक्षक श्रीमती रितु कुमारी* ने छात्र-छात्राओं को *गुड टच-बैड टच, बाल यौन शोषण जैसे अपराधों की रोकथाम हेतु पॉक्सो अधिनियम 2012 तथा पुलिस दीदी – निर्भया ब्रिगेड की संरचना* के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराध के मामलों में तुरंत *हेल्पलाइन 1930* पर सूचना देने, ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति सजग रहने, अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने, अपना ओटीपी एवं निजी तस्वीरें किसी के साथ साझा न करने तथा सोशल मीडिया पर किसी के द्वारा डराए-धमकाए जाने की स्थिति में तुरंत अपने माता-पिता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने की अपील की।
*वैशाली समाज कल्याण संस्थान के प्रतिनिधि श्री राजमणि रंजन ने बाल विवाह रोकथाम हेतु सभी बच्चो को प्रेरित किया।

