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    जमशेदपुर में धारा 163 लागू, छह थाना क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन और हथियार लेकर घूमने पर रोक

    Sumi BangabashBy Sumi BangabashJuly 1, 2026No Comments2 Mins Read
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    जमशेदपुर में धारा 163 लागू, छह थाना क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन और हथियार लेकर घूमने पर रोक

     राष्ट्र संवाद संवादाता 

    जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

    जारी आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और पुतला दहन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।

    आदेश में यह भी कहा गया है कि शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह आदेश दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डबल डाउन बार कांड के बाद धरना-प्रदर्शन और तनाव की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। यह निषेधाज्ञा 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

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