पैतृक संपत्ति विवाद मामले में बिल्डर समेत सात लोगों के खिलाफ अदालत ने लिया संज्ञान
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमशेदपुर की अदालत ने सोनारी न्यू लाइन निवासी चंपा देवी द्वारा दायर शिकायत वाद पर संज्ञान लेते हुए बिल्डर शैलेश जैन उर्फ शेरू, दर्शन जैन, बसंत अग्रवाल, योगेश सडेरा, दयाल सिंह, दीपक नाग एवं ललित कुमार सिन्हा की उपस्थिति 17 जून 2026 को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता चंपा देवी ने आरोप लगाया है कि अभियुक्तों ने उनकी पैतृक संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उनके एवं उनके पति धनेश्वर सिंह के साथ गाली-गलौज, मारपीट तथा जबरन हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई। साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें मकान से निकालने का भी आरोप लगाया गया है।
मामले को लेकर चंपा देवी ने 26 फरवरी 2025 को सोनारी थाना सहित उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत दी थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने 26 मार्च 2025 को न्यायालय में शिकायत वाद दायर किया।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को 17 जून 2026 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

