Nizam Khan
*पीएम किसान के लाभुकों से केसीसी ऋण के लिए आवेदन तथा आवश्यक कागजात मिलने के 14 दिनों के अंदर उनका ऋण स्वीकृत करें. – उपायुक्त,जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.)*
*दिनांक 8 फरवरी 2020 से अगले 15 दिनों अर्थात 23 फरवरी 2020 तक एक विशेष Saturation Drive चलाकर जिले के सभी इच्छुक पीएम किसान लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी लोन) मुहैया करवाई जाए.* – *उपायुक्त जामताड़ा*
आज दिनांक 11.02.2020 को उपायुक्त, जामताड़ा, श्री गणेश कुमार (भा0प्र0से0) की अध्यक्षता में केसीसी ऋण से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
उपायुक्त ने सभी प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार, बैंकों के माध्यम से देश के सभी *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के* लाभुक किसानों को रियायती संस्थागत ऋण के सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना *(PM-KISAN) के लाभुक जो पूरे देश में लगभग 9.7 करोड हैं तथा जामताड़ा जिले में कुल 51650 हैं,उन सभी के लिए बैंकों द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2020 से अगले 15 दिनों अर्थात 23 फरवरी 2020 तक एक विशेष Saturation Drive चलाकर जिले के सभी इच्छुक पीएम किसान लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी लोन) मुहैया करवाई जाए।*
अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एसएल बैठा ने बताया कि जामताड़ा जिला अंतर्गत माह दिसंबर 2019 तक कुल 9776 किसानों को बैंकों के माध्यम से केसीसी ऋण मुहैया कराया गया है। लेकिन हो सकता है कि जिले में अभी भी *कुछ ऐसे पीएम किसान के लाभुक हो जो केसीसी लोन से* वंचित हो। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान के सभी लाभार्थियों को अब एक पन्ने का आसान केसीसी आवेदन पत्र भरना होगा। जिसमें जमीन रिकॉर्ड, फसल विवरण और एक घोषणा देनी होगी कि उन्होने पूर्व में किसी बैंक शाखा से केसीसी ऋण नहीं लिया है। यह आवेदन पत्र *www.pmkisan.gov.in, www.agricoop.gov.inऔर सभी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक* (SCBs) के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
*अग्रणी जिला प्रबंधक, जामताडा ने कहा कि बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे किसानों को चिन्हित कर जो पीएम किसान योजना के लाभुक हैं तथा जिन्हें अभी तक केसीसी ऋण नहीं मिला हैअथवा जिनका* केसीसी कार्ड इन- एक्टिव हो चुका है अथवा जो अपने केसीसी ऋण में बढ़ोतरी चाहते हैं या मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए आवश्यक कार्यकारी पूंजी हेतु केसीसी लोन लेना चाहते हैं वह उस ब्रांच से संपर्क करें जिस बैंक ब्रांच में उनका पीएम किसान का खाता है. *बैंकों को निर्देश दिया गया है की पीएम किसान के लाभुकों से केसीसी ऋण के लिए आवेदन तथा आवश्यक कागजात मिलने के 14 दिनों के अंदर उनका ऋण स्वीकृत करें।भारतीय रिजर्व बैंक* तथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रुपया 160000 के केसीसी ऋण के लिए किसी भी तरह के Collateral की आवश्यकता नहीं है।अतः किसानों द्वारा कितनी भूमि में कौन सी फसल उगाई जा रही है तथा उसमें लगने वाले लागत (Scale of Finance) को ध्यान में रखते हुए किसान बैंकों से *160000 तक के केसीसी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए ब्याज दर 7% वार्षिक है तथा सही समय पर ऋण भुगतान के पश्चात ब्याज में छूट का भी प्रावधान है। बैंक ब्रांच इस 15 दिन के विशेष अवधि में* अपने कार्य क्षेत्र में कैंप का आयोजन करेंगे और पीएम किसान योजना के लाभुकों को केसीसी ऋण देने हेतु जरूरी कागजात लेकर इन किसानों को केसीसी ऋण मुहैया करवाएंगे।
*उपायुक्त ने इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया कि वह उन किसानों को चिन्हित करके जिन्हें अभी तक केसीसी ऋण नहीं प्राप्त हुआ है तथा बैंकों को ऐसे किसानों कि सूची उपलब्ध करवाएँ ताकि बैंक ऐसे किसानों से संपर्क कर उन्हें केसीसी ऋण मुहैया करवा सकें।* इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए बैंक, नाबार्ड, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गव्य विकास विभाग, मत्स्य विभाग को ससमय कार्य सम्पन्न करने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी बैंक प्रबंधकों को उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। ताकि केसीसी ऋण प्राप्त करने में किसानों को असुविधा ना हो।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एसएल बैठा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।