चेक बाउंस के मामले में एक साल की कैद की सजा
राष्ट्र संवाद संवाददाता
ग़म्हरिया।चेक बाउंस के मामले में एक माह में रकम वापस नहीं करने पर मानगो थाना के डिमना रोड स्थित जगदीश पैलेस निवासी सह जुस्को वाटर वर्क्स सेफ्टी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अजय किशोर सिन्हा को एक साल की सजा का आदेश जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेस कुमार की अदालत ने दिया है। बताया गया कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के धीराजगंज पंचवटी मंदिर निवासी विमल चंद्र पांडेय ने अजय सिन्हा को दोस्ताना कर्ज के रूप में डेढ़ लाख रुपए दिए थे। इस मामले में रुपए नहीं लौटाने पर पांडेय न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय की ओर से अजय किशोर सिन्हा को दोस्ताना कर्ज के रूप में लिए डेढ़ लाख एवं बतौर क्षतिपूर्ति 11 हजार कुल एक लाख 61 हजार रुपए एक माह के भीतर वापस करने एवं जुर्माना के तौर पर नजारत में पांच सौ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। पांडेय की ओर से अधिवक्ता एसके चावला और हरजीत सिंह थे।

