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    Home » जामताड़ा जिलान्तर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता जांच एवं दौड़ के निमित्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा अनंत कुमार ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
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    जामताड़ा जिलान्तर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता जांच एवं दौड़ के निमित्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा अनंत कुमार ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश

    Nijam KhanBy Nijam KhanMay 14, 2025No Comments4 Mins Read
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    जामताड़ा जिलान्तर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता जांच एवं दौड़ के निमित्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा अनंत कुमार ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश

    राष्ट्र संवाद सं

    जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-01/2025 दिनांक 17.02. 2025 के आलोक में लिखित परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यार्थियों (प्रकाशित सूची के अनुरूप) के शारीरिक दक्षता जाँच एवं चौड़ का आयोजन जामताड़ा जिला समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम में दिनांक 14.05.2025 एवं दिनांक 15.05.2025 को प्रातः 04:00 बजे से निर्धारित है।

    इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड़ में बाधा उत्पन्न कर/अफवा फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जामताड़ा जिला समाहरणालय की पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 277 गो० (आ०), दिनांक-10.05.2025 के द्वारा उक्त निमित्त निर्गत संयुक्त आदेश में भी उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बी०एन०एस०एस० की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निदेश निर्गत है।

    *_अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार द्वारा उक्त स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर जामताड़ा जिलान्तर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यार्थियों का शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड हेतु निर्धारित स्थल समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत दिनांक 14.05.2025 एवं 15.05.2025 को शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड़ समाप्ति अवधि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है, जो कि निम्नवत है :-_*

    1. शारीरिक दक्षता एवं दौड हेतु समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर की परिधि में (अभ्यर्थियों / प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारियों/कर्मी एवं आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत स्थित सरकारी कार्यालयो में कार्यरत कर्मी एवं अपने कार्य हेतु आने वाले आम जनों के अतिरिक्त) पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और ना ही नाजायज मजमा लगायेगें।

    2. शारीरिक दक्षता एवं दौड़ हेतु समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला गड़ा, तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें।

    3. शारीरिक दक्षता एवं दौड हेतु समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने की दुकान, ठेला आदि लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।

    4. शारीरिक दक्षता एवं दौड़ हेतु समाहरणालय स्थित आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

    5. शारीरिक दक्षता एवं दौड़ हेतु समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की रैली, समारोह, धरना प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

    यह निषेधाज्ञा शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों / अभ्यर्थियों एवं इस कार्य के निमित्त प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों/ पदाधिकारीयों/कर्मचारियों / पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल तथा आउटडोर स्टेडियम के 100 मीटर परिधि अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी तथा अपने कार्य हेतु आने वाले आम जनों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों पर निषेद्याज्ञा के नियम को क्षांत किया गया है।

    उक्त आदेश का शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड़ में प्रतिनुिक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य प्रतिनियुक्ति कर्मी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड की संवेदनशीलता एवं शारीरिक दक्षता जाँच एवं दौड़ के दौरान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और व्यापक स्तर पर जनता को संबोधित किया गया है।

    इस आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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