एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोपित तहसीलदार शत्रुघ्न को हाईकोर्ट ग्वालियर से भी राहत नहीं मिल सकी है.
खबरें हैं कि…. इससे पहले उक्त तहसीलदार की जिला न्यायालय में भी याचिका खारिज हुई थी, अब हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
खबरों पर भरोसा करें तो…. अदालत ने कहा कि- जो व्यक्ति कई महिलाओं से संपर्क रखता है और उसके साथ पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड जुड़ा है, ऐसे व्यक्ति को जमानत देना फिलहाल संभव नहीं है.
खबरें हैं कि…. करीब एक माह पहले पीड़िता ने महिला थाने में तहसीलदार शत्रुघ्न के खिलाफ लंबे अरसे तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि- वह 2008 से ही तहसीलदार शत्रुघ्न से संपर्क में है और इस विधवा महिला से शादी का वादा करके करीब डेढ़ दशक से तहसीलदार शत्रुघ्न यौन शोषण करता रहा, इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में महिला ने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म भी दिया था. महिला का यह भी कहना है कि- तहसीलदार शत्रुघ्न हर उस जगह पर उसे अपने साथ रखता था, जहां वह नौकरी के लिए रहता था.
महिला का गंभीर आरोप यह है कि- इस दौरान तहसीलदार शत्रुघ्न ने अपने दोस्त से भी उसका शारीरिक शोषण करवाया.
इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया!