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    Home » जिला के किसान ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के लिए 31 दिसंबर तक करें आवेदन: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त
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    जिला के किसान ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के लिए 31 दिसंबर तक करें आवेदन: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त

    Devanand SinghBy Devanand SinghDecember 24, 2024No Comments2 Mins Read
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    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा जिला के किसानों से ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक नामांकन करने की अपील की गई है। उन्होने कहा कि फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों के आर्थिक भरपाई को लेकर रबी मौसम- वर्ष 2024-25 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के लिए सात दिन शेष रह गए हैं। जिला के वैसे किसान जिन्होने अबतक आवेदन नहीं किया है वे जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय और प्रखंड कार्यालय या कृषि रक्षक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा https://pmfby.gov.in/farmer पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।

     

     

    ऋणी और गैर ऋणी दोनों किसानों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024

    फसल बीमा के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व संबंधित प्रपत्र, बंटाई प्रमाण पत्र (बटाईदार कृषक होने पर नोटराईज्ड), फसल बुवाई प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित), मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा।

    पूर्वी सिंहभूम जिला में फसलों के आधार पर प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि निम्न प्रकार है-

    कृषक प्रीमियम टोकन देय राशि सिर्फ 1/- रू (एक रूपया) है।

    गेहूं- 58178 रू, राई-सरसों- 33202 रू. चना- 45325 रू, आलू- 168075 रू.

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