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    Home » अतिरिक्त आयुक्त को पीठासीन अधिकारी बनाकर एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव असंवैधानिक: आप
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    अतिरिक्त आयुक्त को पीठासीन अधिकारी बनाकर एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव असंवैधानिक: आप

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 27, 2024No Comments2 Mins Read
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    अतिरिक्त आयुक्त को पीठासीन अधिकारी बनाकर एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव असंवैधानिक: आप

     

    नयी दिल्ली:  आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को दोपहर एक बजे होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्थायी समिति सदस्य के चुनाव को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ करार दिया और कहा कि चुनाव केवल पांच अक्टूबर को ही होगा।

    बृहस्पतिवार को पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए व्यवधान के बाद महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।

     

     

    बाद में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को शुक्रवार को दोपहर एक बजे चुनाव कराने का निर्देश दिया।

    आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और एमसीडी की महापौर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नगर पालिका आयुक्त पर लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।

    सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आयुक्त ने बृहस्पतिवार देर रात एक आदेश जारी किया, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।

    उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा वही दोहराने की कोशिश कर रही है जो उसने चंडीगढ़ महापौर के चुनाव में किया था, जहां उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था।’’

     

     

     

    उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक महापौर, उपमहापौर या एक वरिष्ठ पार्षद ही एमसीडी सदन की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महापौर ने पांच अक्टूबर को सदन की बैठक और स्थायी समिति सदस्य के चुनाव की घोषणा पहले ही कर दी है।

    सिसोदिया ने आगे दावा किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर जारी आयुक्त का आदेश ‘‘अवैध’’ है।

     

     

     

    ओबेरॉय ने कहा कि वह पांच अक्टूबर को सदन की अगली बैठक और स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं और वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    उन्होंने कहा कि आयोग का यह आदेश ‘‘असंवैधानिक, अमान्य और अवैध’’ है।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव केवल पांच अक्टूबर को ही होंगे।

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