जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा कुमुद सहाय ने कहा – ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो वे पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में एक को चयन कर सकेंगे
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) ने बताया कि
भारत निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा-
आधार कार्ड।
मनरेगा जॉब कार्ड।
बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक ।
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
ड्राईविंग लाईसेन्स ।
पैन कार्ड।
एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड।
भारतीय पासपोर्ट।
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
केन्द्र/राज्य सरकार / लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।