जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का सत्यापन थाना स्तर पर 28 मार्च से 30 मार्च तक करने का दिया निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र का सत्यापन थाना स्तर पर कराया जाना है ताकि लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पादन कराया जा सके।
पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति में अंकित शस्त्र को सम्बंधित थाना में दिनांक 28/03/2024 से 30/03/2024 तक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक जिनका शस्त्र अनुज्ञप्ति अन्य राज्य / जिले से निर्गत है किन्तु उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति का ईन्द्राज पूर्वी सिंहभूम जिला के पंजी में संधारित नही है
परन्तु वर्त्तमान में उनका आवासन पूर्वी सिंहभूम जिला में है। वैसे अनुज्ञप्तिधारक भी उपरोक्त निर्धारित तिथि को ससमय सम्बंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति तथा शस्त्र का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।
निर्धारित तिथि में अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने पर जॉच के क्रम में दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी द्वारा शस्त्र जब्त किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।