उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग अंतर्गत वेद व्यास आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन हेतु जिला चयन समिति की आहूत बैठक संपन्न
योजना से जुड़े सभी मापदंड को परिपूर्ण करने वाले लाभकों को दें योजना का लाभ; कोताही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई – उपायुक्त
आज दिनांक 02.11.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग अंतर्गत वेद व्यास आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन हेतु जिला चयन समिति की बैठक आहूत की गई।
*कुल लक्ष्य 22 के विरुद्ध 170 आवेदन हुए हैं प्राप्त*
बैठक में बताया गया कि वेद व्यास आवास योजना के तहत जिले को कुल 22 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन माह जून 2023 में कराया गया था। वेद व्यास आवास योजना के तहत जिले के कुल 170 लाभुकों के द्वारा आवेदन दिया गया है। प्रखंडवार जामताड़ा 34, नारायणपुर 37, करमाटांड़ 12, नाला 11, फतेहपुर 30 एवं कुंडहित 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा किया गया एवं लाभुकों के चयन को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से निदेशित करते हुए कहा कि योजना से जुड़े सभी मापदंड को परिपूर्ण करने वाले लाभकों को ही योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*लाभुकों के चयन के लिए यह मापदंड होना है जरूरी*
बैठक के दौरान बताया गया कि योजना का लाभ सक्रिय तथा परंपरागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को लाभ दिया जाना है। एक परिवार में एक आवास दिया जाएगा, आवश्यकतानुसार पति पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दिया जा सकेगा। वहीं प्रक्रियानुसार दिव्यांगों हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान जिलावार किया जायेगा। पूर्व से मछुआ आवास या केंद्र/राज्य सरकार की आवास योजना से आच्छादित लाभुकों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभुकों को पीएम आवास योजना के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण स्वयं कराया जायेगा। इसके लिए प्रति लाभुक अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाता में दिया जाएगा। जो चार चरणों प्लिंथ, छत, छत ढलाई/निर्माण एवं फिनिशिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत दिया जायेगा।
*इनकी रही उपस्थिति*
इस मौके पर अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक प्रतिनिधि श्री परेश यादव, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्रीमति रितु रंजन के अलावा समिति के अन्य सदस्य आदि उपस्थित थे।

