महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला: कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह
नई दिल्ली. महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भाजना सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरणसिंह आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में उपस्थित हुए. बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज दोपहर 12.30 बजे सुनवाई शुरू की. इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी.
उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी गई थी. अदालत ने दोनों आरोपियों को 25000 रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह व विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था. विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के अनुसार आरोप पत्र आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 345 ए और 506 के तहत दायर किया गया था.
पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं. एक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था. एक नाबालिग पहलवान के लिए रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई है. दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी.

