दयानंद कश्यप की रिपोर्ट
तेघड़ा, बेगूसराय : आर्म्स कांड में न्यायालय ने एक व्यक्ति को तीन साल की सजा का आदेश दिया है। घटनक्रम तेघड़ा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने तेघड़ा थाना आर्म्स कांड संख्या 216/2007 के प्राथमिक अभियुक्त पकठोल निवासी सीताराम चौरिसिया के पुत्र कन्हाई चौरिसिया को धारा 25(1बी) के तहद दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा सुनाई है साथ ही साथ 5 हजार रुपए की आर्थिक सजा दी है।रकम नही जमा करने पर एक महीना की अतिरिक्त सजा होगी। इस केश में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी शंभुशरण ने कुल चार गवाह प्रस्तुत किया था।वताते चले कि 5 दिसम्बर 2007 की संध्या गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रवेन्द्र भारती ने पकठोल ग्राम में आरोपी के झोपड़ी से 1 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था। ग्रामीणों की सूचना पर ही पुलिस उक्त अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुईं।जो गांव में आतंक मचा रखा था।

