वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाया.अदालत ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत अन्य आरोपित रामेश्वर महतो, गंगा साव, चुनचुन गुप्ता और राजेश गुप्ता को भादवि की धारा 332, 224, 225 में डेढ़-डेढ़ वर्ष और 323, 353,149 में एक-एक वर्ष कैद व सभी धाराओं में कुल नौ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. बसंत शर्मा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को सेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. ढुलू महतो के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस फैसले पर लोगों की नजर थी. नियम के मुताबिक दो साल या उससे अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य हो जाता है.