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    Home » राशन दुकानों में बिना मास्क लगाए जाने पर नहीं मिलेगा राशन:उपायुक्त
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    राशन दुकानों में बिना मास्क लगाए जाने पर नहीं मिलेगा राशन:उपायुक्त

    Nijam KhanBy Nijam KhanJune 2, 2020No Comments5 Mins Read
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    निजाम खान

    ■ *लाॅकडाउन की अवधि 30 जून तक बढाया गया, इस दौरान आमलोगों की सुविधा को देखते हुए दी गई छूट*

    ■ *आदेश दिनांक 01.06.2020 के प्रभाव से दिनांक 30.06.2020 तक निर्धारित शर्तों के अधीन प्रभावी:-उपायुक्त जामताड़ा*

    ■ *ऑटो रिक्शा/टेम्पो में बनावट के अनुसार (4 सीटर क्षमता में 2 व्यक्ति/ 7 सीटर क्षमता में 4 व्यक्ति/ ई रिक्शा में 2 व्यक्ति) को ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठ सकेंगे*

    ■ *राशन दुकानों में बिना मास्क लगाए जाने पर नहीं मिलेगा राशन:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*

    *MHA के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30.05.2020 द्वारा पूरे भारतवर्ष में (कंटेनमेंट जोन में) लाॅकडाउन को दिनांक 30.06.2020 तक पुनः विस्तारित किया गया है।*

    उक्त आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया की मुख्य सचिव, झारखण्ड राॅंची के ज्ञापांक 671/CS रांची दिनांक 01.06.2020 द्वारा प्राप्त निदेश एवं under clause 5 of MHA order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated 30th May 2020 के आलोक में Outside Containment zone(s) में जामताड़ा जिले में पूर्व से संचालित गतिविधियों के अलावे केवल निम्न अतिरिक्त गतिविधियों की ही अनुमति प्रदान की जाती हैः-

    1. Call centers of private companies.
    2. Shops selling following would be permitted to operate in District headquarter Urban areas:
    o Capital goods/ heavy machinery/ generators.
    o IT hardware products/ networking equipment/ software/ telecom products.
    o Electrical products like wire/ switchgear/ lights/ fan/ air coolers/ geysers/ inverters.
    o Consumer electronics like mobile/ TV/ refrigerator/ washing machine/ air conditioners.
    o Automobiles/ cycles/ tractors.
    o Auto accessories/ batteries.
    o Jewellery.
    o Spectacles/ contact lenses.
    o Watches and clocks.
    o Kitchen ware/ utensils/ crockery.
    o Furniture.
    3. Garages and Motor workshops in District headquarter urban areas.
    4. Restaurants (only home delivery and take away) in District headquarter urban areas.
    5. Intra district plying of public transport by auto rickshaw/ tempo/ e-rickshaw/ manual rickshaw.

    उपरोक्त के अलावे पूर्व में निर्गत अतिरिक्त गतिविधियां भी पूर्व की भांति मान्य होंगे एवं कार्यरत रहेंगे।
    यह आदेश दिनांक 01.06.2020 के प्रभाव से दिनांक 30.06.2020 तक निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रभावी रहेंगे।
    ● सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा एवं इस हेतु सभी स्थलों पर स्थायी मार्किग की जायेगी एवं पांच से अधिक ग्राहकों का प्रवेश निषेध होगा।

    ● सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों के मालिक अनिवार्य रूप से मास्क पहनना एवं सेनिटाईजर का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

    ● सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से उसके मालिक के द्वारा सेनिटाईजेशन करना अनिवार्य होगा।

    ● सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना आवश्यक होगा एवं ग्राहकों के मास्क नहीं पहने जाने की स्थिति में सामान नहीं दिया जायेगा।

    ● सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों/ रेस्टुरेंट अपने ग्राहकों को इच्छानुसार फोन/ वेबसाईट आदि के माध्यम से आॅनलाईन/ होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करेंगे तथा रेस्टुरेंट अपने प्रतिष्ठान में (only home delivery and take away) का सख्ती से पालन करेंगे।

    ■ *कंटेनमेंट जोन के बाहर ‘‘जिला के अंदर’’ आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चालन की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन ही प्रदान की जायेगीः-*

    ● आॅटो रिक्शा/ टैम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई-रिक्सा की स्थिति में सक्षम प्राधिकर द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/ रूट पास की प्रति आॅटो/ ई-रिक्सा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।

    ● आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारम्भ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा।

    ● आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क/ फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।

    ● आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा/ मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटो, बाहर, अन्दर के सभी राॅड एवं यात्रियों के सम्पर्क में आने वाले वाहन के समस्त अवयवों (Components) को सैनिटाईज करना होगा।
    ● ऑटो रिक्शा/टेम्पो में बनावट के अनुसार (4 सीटर क्षमता में 2 व्यक्ति/ 7 सीटर क्षमता में 4 व्यक्ति/ ई रिक्शा में 2 व्यक्ति) को ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सीट के दोनो किनारें में बैठाया जा सकेगा।

    ● मैनुअल रिक्शा में मात्र एक पैसेंजर को ही बैठाया जा सकेगा।

    ● यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों/ चालकों द्वारा धुम्रपान/ पान/ गुटका/ खैनी खाना प्रतिबंधित रहेंगे। यात्रा के दौरान थुकना प्रतिबंधित रहेगा।

    ● आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगाः-
    प्रपत्र
    क्र0
    दिनांक
    यात्री का नाम
    पूरा पता
    कहां से कहां की यात्रा करना है। मोबाईल नं0

    ● यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं0 तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगो के नाम एवं मोबाईल नं0 निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा माॅंगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

    ● यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप्प इंस्टाल करें एवं उसे चालु रखें।

    ● उपर्युक्त अंकित सारे शर्त आॅटो रिक्शा/ टैम्पो/ ई-रिक्शा के परमिट/ रूट पास के शर्त माने जायेंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

    उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने वाले दुकानों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

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