निजाम खान
■ *स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ संबंधित सभी इन्सीडेण्ट कमाण्डर नियमों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई:- श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.)*
■ *राज्य के बाहर से आये सभी लोगों को झारखण्ड राज्य में आने के बाद अनिवार्य रूप से उन्हें 14 दिनों के होम क्वारान्टाईन में रहना होगा:- उपायुक्त जामताड़ा*
■ *कोरोना के बढते मामले को लेकर जिला प्रशासन एलर्ट, स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश का कड़ाई से होगा अनुपालन*
वर्तमान में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, जामताड़ा जिले में भी कोरोना से संक्रमितों लोगो का मिलना जारी है, उक्त स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड सरकार द्वारा कोरोना से बचाव हेतु निर्गत सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया/ कराया जाय। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राप्त निदेशों एवं एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत निम्न दिशा-निर्देशों निर्गत किये गये हैंः –
● सरकारी निर्देशानुसार झारखण्ड राज्य के बाहर से आये सभी लोगों को झारखण्ड राज्य में आने के बाद अनिवार्य रूप से उन्हें 14 दिनों के होम क्वारान्टाईन में रहना है।
● चुॅंकि झारखण्ड राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन हेतु पास की अनिवार्यता नहीं है, जिसके चलते ऐसी सूचनाएॅं प्राप्त हो रही हैं, जिसमें कतिपय लोग जो झारखण्ड राज्य के अन्य जिले में राज्य के बाहर से आये हैं एवं वे बिना 14 दिनों के होम क्वारान्टाईन की अवधि पूर्ण किये बिना जामताड़ा जिले में प्रवेश कर रहें हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना है, वैसे लोगो को 14 दिनों का होम क्वारान्टाईन की अवधि संबंधित जिले में पूर्ण करने के उपरान्त ही जामताड़ा जिला में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी अन्यथा उन्हें जामताड़ा जिले में 14 दिनों का सरकारी क्वारन्टाईन में रहना होगा। साथ ही वैसे लोगो का झारखण्ड राज्य में आने के बाद यदि कोरोना जाॅंच नहीं की गई है तो उक्त जाॅंच भी उन्हें अनिवार्य रूप से कराना होगा।
● झारखण्ड राज्य के बाहर से सीधे जामताड़ा जिले में आने वाले सभी लोगो का कोविड-19 संक्रमण से संबंधित विधिवत जाॅंच अनिवार्य रूप से की जायेगी। झारखण्ड राज्य के बाहर से जामताड़ा जिले आने वाले सभी व्यक्तियों को जामताड़ा जिला सीमा में प्रवेश के उपरान्त अपने गंतव्य स्थान जाने के पहले अनिवार्य रूप से अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (विवरणी नीचे अंकित है) जाकर कोरोना संक्रमण की जाॅंच हेतु सैम्पल देना होगा एवं स्वास्थ्य केन्द्र के निर्देशानुसार सरकारी जाॅंच रिर्पोट आने तक उन्हें सरकारी क्वारन्टाईन में रहना होगा।
*1. जामताड़ा शहरी क्षेत्र के लिए सदर अस्पताल, जामताड़ा कोविड-19 अस्पताल उदलबनी, जामताड़ा*
*2. मिहिजाम शहरी क्षेत्र के लिए सदर अस्पताल, जामताड़ा कोविड-19 अस्पताल उदलबनी, जामताड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहिजाम*
*3. जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटाॅंड़, नाला, कुण्डहित एवं फतेहपुर प्रखण्डों के लिए सभी प्रखण्डों के संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र*
● स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ संबंधित सभी इन्सीडेण्ट कमाण्डर उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन संबंधी सूचनाएॅं प्राप्त होने पर वैसे संबंधित लोगो के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।