सिंगापुर: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुये सिंगापुर में एक नया नियम लागू करा दिया गया है. इसके अनुसार एक-दूसरे के पास बैठने पर 6 महीने की कैद या लगभग 5 लाख 24 हजार रुपयों का जुर्माना हो सकता है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दुनिया के देश अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं.इसी के तहत सिंगापुर हेल्थ मिनस्ट्री ने हाल ही में एक नया नियम निकाला है. 27 मार्च को जारी एक सर्कुलर में पब्लिक प्लेस पर लोगों से सेफ डिस्टेंट पर बैठने की अपील की गई है. सिंगापुर की मल्टी मिनिस्ट्री टास्कफोर्स के अनुसार लॉकडाउन न करके ये तरीका भी अपनाया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को नुकसान भी न हो और इंफेक्शन भी न फैले.इसके तहत स्कूल-कॉलेज, रेस्त्रां या दफ्तर में दो लोगों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूरी है. अगर कोई भी शख्स एक अपनी जगह छोड़कर किसी के पास जाता है और 1 मीटर के तय दायरे को क्रॉस करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा.ऐसे में उसे 6 महीने की जेल या 5 लाख 24 हजार रुपयों का जुर्माना देना पड़ सकता है. ये नियम फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगा. सिंगापुर सरकार ने ये नियम भी बनाया है कि एक बार में एक जगह पर 10 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे.