निजाम खान
*नोवेल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने हेतु राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा0प्र0से0) ने विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसम्पर्क सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निदेश दिया*
ज्ञातव्य हो कि नोवल कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अथवा कोई दवा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है परन्तु इस बीमारी संक्रमण से घबराने की आवष्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने एवं सतर्क रहकर इससे बचाव किया जाना ही बेहतर एवं उपयुक्त है। इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने और छींकने पर मुॅंह एवं नाक से निकलने वाले ड्रापलेट्स के माध्यम से होता है। अतः लोगों को छींकने.खांसने के समय अपनी बाॅंह केहुनी के कोने अथवा रूमाल टिशू पेपर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाय तथा अपने हाथों को हमेषा साफ पानी एवं साबुन हैण्डवाष अन्य सेनिटाईजर आल्कोहल युक्त से साफ करते रहने का सुझाव दिया जाय।
*मास्क की आवष्यकता केवल संक्रमित व्यक्तियों तथा इनकी चिकित्सा करने वाले चिकित्साकर्मियों को ही है।*
सामान्य स्वस्थ्य व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवष्यकता नहीं है। उक्त के संबंध में जिले प्रखण्ड के सभी लोगो के बीच व्यापक रूप से प्रचार.प्रसार कर जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टरों को छपवा कर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों यथा. अस्पताल बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेषन, सभी शिक्षण संस्थानों, पंचायत कार्यालयों, समाहरणालय, प्रखण्ड, अंचल कार्यालयों, नगर पंचायत, नगर परिशद में करने हेतु निदेशित किया गया है।
*सिविल सर्जन,जामताड़ा जिला स्तर एवं सभी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तर पर एक-एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करना सुनिष्चित करेंगे*
तथा इसका फोन नं0 का व्यापक प्रचार-प्रसार जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी जामताड़ा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सहयोग से करना सुनिष्चित करेंगे। यदि नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है या ऐसे संक्रमित व्यक्ति पाये जातें हैं तो इसकी सूचना राज्य सर्विलेंस ईकाई एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय के फोन नं0 0651-2261000-2261002 फैक्स नं0 0651-2261856 या मोबाईल संख्या 9955837428 के माध्यम से निष्चित रूप से भेजी जाय। इसका अनुपालन करने को कहा गया।
*जिला सदर अस्पताल में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के ईलाज हेतु हेतु आईसोलेशन वार्ड की व्यवस्था*
की गई है। उक्त वार्ड में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्गत प्रोटोकाॅल के अनुरूप हैं अथवा नहीं के संबंध में सिविल सर्जन सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुश्रवण उपायुक्त खुद करेंगें।
*राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले के चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी, नर्सिंग कर्मी को इस बीमारी की रोक.थाम एवं नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है।*
सिविल सर्जन जिला स्तर पर ऐसे प्रषिक्षण दिनांक 20 मार्च 2020 के पूर्व आयोजित करते हुए सभी स्थलों पर प्रषिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिष्चित करंेगे। साथ ही जिला स्तर पर आउट ब्रेक रेसपांस कमिटी का गठन करते हुए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर गठित कमिटी के निर्देषों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
*लोगों को सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़.भाड़ वाली जगहों पर अनावष्यक रूप से न जाने हेतु सलाह दी जाय*
तथा बहुत भीड़ वाले आयोजनों को रोकते हुए ऐसे आयोजन की अनुमति नहीं दी जाय।
*जिले में खेल.कूद से संबंधित सभी आयोजन सांस्कृतिक महोत्सव आदि यथासंभव स्थगित रखा जाय।*
साथ ही ऐसे आयोजनों के लिए सरकारी भवनों प्राईवेट सभागार, अधिवेषन भवन, धर्मषाला आदि के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक होने वाले आयोजनों को स्थगित कर दिया जाय। सरकारी बैठकों को यथासंभव दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक स्थगित रखा जाय। अत्यावष्यक होने पर विडियोकाॅन्फ्रेंस/ टेलिकाॅन्फ्रेस का प्रयोग किया जाय।
*जिला अन्तर्गत भीड़.भाड़ वाले पर्यटक स्थल, सरकारी पार्क, सिनेमा हाॅल आदि तत्काल प्रभाव से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखा गया है।*
*जिले में अवस्थित माॅल विभिन्न व्यवसायिक प्रतिश्ठानों के संचालकों को अपने.अपने प्रतिश्ठानों पर सैनेटाईजर, हाथ धोने की व्यवस्था तथा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टर बैनर आदि को लगाने की व्यवस्था कराई जाय एवं प्रतिश्ठानों के संचालकों को इस जनकल्याणकारी कार्य में अपनी सक्रिय भूमिका एवं सहभागिता निभाने हेतु प्रेरित किया जाय।*
*मास्क एवं सेनिटाईजर को आवश्यक वस्तु के रूप में आवष्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त के आलोक में जिले में इसके उचित मूल्य पर बिक्री एवं उपलब्धता सुनिष्चित की जाय तथा कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।*
जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी षिक्षण संस्थान, विद्यालय महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान को तत्काल प्रभाव से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक बंद किया गया है। इस अवधि में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएॅं एवं मूल्यान्कन कार्य यथावत जारी रहेंगे परन्तु परीक्षा से पहले परीक्षा कक्षों की उचित साफ.सफाई तथा बंेच.डेस्कए कुर्सी को उचित तरीके से डिस्इन्फेक्टेड करने की व्यवस्था संबंधित षिक्षण संथान द्वारा की जाय जिसका अक्षरषः अनुपालन एवं अनुश्रवण सिविल सर्जन जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिष्चित करेंगे। इसका अनुश्रवण स्वयं उपायुक्त के द्वारा किया जायेगा।
नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के छींकने एवं खांसने से इसके विशाणु सतह पर गिरतें हैं और वहाॅं पर काफी समय तक क्रियाषील रहतें हैं इसलिए यह आवष्यक है कि सभी सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेषन बस स्टैण्ड माॅल, व्यवसायिक प्रतिश्ठान षिक्षण संस्थानों आदि वैसे स्थलों जहाॅं पर लोगो का जमावड़ा होता है की अच्छी तरह से साफ.सफाई सुनिष्चित की जाय तथा इसके लिए एक प्रतिषत हाईपोक्लोराईड सोलूषन अथवा अन्य डिसइन्फेक्टेंट का प्रयोग किया जाय।