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    Home » जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार का निर्देश
    Breaking News झारखंड

    जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार का निर्देश

    Nijam KhanBy Nijam KhanApril 19, 2020No Comments5 Mins Read
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    निजाम खान

    भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक- 15 /04/ 2020 द्वारा राज्य सरकार, ऑटोनॉमस बॉडीज एवं लोकल गवर्नमेंट के कार्यालयों को दिनांक 20/04/ 2020 के प्रभाव से खोलने के संबंध में निर्देश प्राप्त है।

    *उपरोक्त के संचालन हेतु प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने निम्न निर्देश दिया है:-*
    1. सभी कार्यालय प्रधान पदाधिकारी/ कर्मचारी का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे की उनके कार्यालय के प्रत्येक कमरे का साइज क्या है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उस में अधिकतम कितने पदाधिकारी/ कर्मी बैठ सकते हैं।

    2. चतुर्थवर्गीय कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय दिया ध्यान में रखा जाए कि कार्यालय के कोरिडोर में सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो।

    3.यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पदाधिकारी कर्मी फेस मास्क पहने।

    4.कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर तथा यथासंभव थर्मल गोन की व्यवस्था रखी जाए।

    5.कार्यालय के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने के लिए पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए।

    6. कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश को रोका जाए।

    7.अति आवश्यक बैठकों का आयोजन अगर वीसी अथवा अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म के माध्यम से संभव नहीं हो तो उतने ही पदाधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाए जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करते हुए सभागार में बैठाना संभव हो।

    8.कार्यालय परिसर में गुटखा तंबाकू खा कर थूकने की प्रवृत्ति को पूर्णरूपेण रोका जाए।

    *साथ ही उपायुक्त जामताड़ा द्वारा निर्देश दिया गया की उपरोक्त के अतिरिक्त अनुलग्नक वन तथा टू में अंकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-*

    *अनुलग्नक- 1*
    Covid 19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निदेशिका

    जिला दण्डाधिकारी राष्ट्रीय निर्दशिका का प्रवर्तन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित जुर्माना और दंड कार्रवाई के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

    *सार्वजनिक स्थल*

    1. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

    2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्दशों के अनुसार
    सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।

    3. किसी सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन/प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनमति नहीं देगा

    4. विवाह और अंत्यष्टि जैसे कार्यक्रम में लोगों क े समूह की संख्या और आकार आदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

    5. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना ज ुर्माना के साथ दंडनीय होगा।

    6. शराब, गुटखा, तंबाक ू आदि की बिक्री सख्त प्रतिबंधित होना चाहिए और थूकना सख्त प्रतिबंधित होना चाहिए।
    कार्यस्थल

    *कार्यस्थल*

    7. सभी कार्यस्थलों पर तापमान जांच की पर्याप्त व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों
    पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे।

    8. कार्यस्थलों में बदलाव क े बीच एक घंटे का अंतर होगा और को सुनिश्चित करन े के लिए कर्मचारियों क े दोपहर के भोजन के ब्रेक को रोक देगा।

    9. 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सह-रुग्णता
    वाले माता-पिता और व्यक्तियों को घर पर काम करने क े लिए प्रोत्साहित किया जा
    सकता है।

    10. निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों क े लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को
    प्रोत्साहित किया जाएगा।

    11. सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपन े कार्यस्थलों को साफ करेंगे।

    12. बड़ी बैठकें निषिद्ध हैं।
    विनिर्माण प्रतिष्ठान

    *विनिर्माण प्रतिष्ठान*

    13. सार्वजनिक या काॅमन सतहों की लगातार सफाई और अनिवार्य रूप से हाथ धोना
    अनिवार्य होगा।

    14. शिफ्ट्स में कोई ओवरलेप न हो तथा क ैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग क े साथ और
    चरणबद्ध लंच का सुनिश्चित किया जाएगा।

    15. बेहतर स्वच्छता अभ्यास को अपनाने क े लिए नियमित संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम
    आरम्भ किये जाएंगे।
    अन ुलग्नक प्प्

    सभी कार्यालयों और कारखानों अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाएगा

    1. परिसर सहित सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता क े अन ुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों क े उपयोग से पूरी
    तरह से कीटाणुरहित किया जाएगाः

    A. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।
    B. क ैफेटेरिया और कैंटीन।
    C. बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल/खुले क्षेत्र उपलब्ध/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, ब ंकर, पोर्ट
    क ैबिन, भवन आदि।
    D. उपकरण और लिफ्टों।
    E. वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
    F. िदीवारों/अन्य सभी सतहों

    2. बाहर से आने वाले श्रमिकों क े लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता क े
    विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को क ेवल 30-40% यात्री क्षमता के
    साथ काम करने की अन ुमति दी जानी चाहिए।

    3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित
    किया जाना चाहिए।

    4. कार्यस्थल में प्रवेश करन े और बाहर निकलने क े समय सभी की थर्मल स्क ैनिंग।

    5. श्रमिकों क े लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।

    6. टच-फ्री तंत्र क े साथ अधिमानित हाथ धोन े और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और
    निकास बिंद ुओं और सामान्य क्षेत्रों मे ं किया जाएगा। सभी वस्त ुओं की पर्याप्त मात्रा मे ं उपलब्ध
    होना चाहिए।

    7. कार्य स्थानों में बदलाव क े बीच एक घंटे का अंतर होगा और ैवबपंस क्पेजंदबपदह को सुनिश्चित
    करने क े लिए कर्मचारियों क े दोपहर के भोजन के ब्रेक को बदला जायेगा।

    8. 10 से अधिक लोगा ें की सभा या सभाओं को हतोत्साहित करना। नौकरी की साइटों और
    सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठ े।

    9. 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार क े आधार पर) को लिफ्ट या होइस्ट में यात्रा करन े की
    अन ुमति नहीं होगी।

    10. चढ़न े के लिए सीढ ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

    11. गुटखा, तम्बाकू आदि का सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।

    12. कार्य स्थल पर अनावश्यक आगंत ुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

    13. आसपास क े क्षेत्रों क े अस्पताल/क्लीनिक, जो ब्वअपक.19 रोगियों क े इलाज क े लिए अधिकृत हैं,
    की पहचान की जानी चाहिए और कार्य स्थल पर उनकी सूची उपलब्ध हा ेनी चाहिए।

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