गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक-:
* होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
* होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
* दिनांक 31 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी।
* मॉल और सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे।
* घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी।
* सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।
* ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत।
* स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
* बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं।
* राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं।
* सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
* स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे।
* रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी।