निजाम खान
*COVID-19 से बचने के लिए करें निर्देशों का पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई: – उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.)*
*फल, दूध ,सब्जी एवं राशन की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक खुली रहेगी*
*अन्य सामग्रियों (जिसकी अनुमति दी गई है) दुकाने प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेगी*
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) तथा पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार (भा.पु.से.) के संयुक्त आदेश संशोधन द्वारा
MHA के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक -30.05.2020 की कंडिका 3 में वर्णित आदेश Movement of individuals shall remain strictly promoted between 09.00 PM to 05.00 AM throughout the country , except for essential activities. Local authorities shall issue order, in entire area of their jurisdiction, under appropriate provision of law, such as under section 144 of CrPC and ensure strict compliance के आलोक में इस कार्यालय के संशोधित संयुक्त आदेश संख्या 450 गो. (आ.) दिनांक- 09.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए जामताड़ा जिले में दिनांक- 03.06.2020 से दिनांक – 30.06.2020 /अगले आदेश तक फल ,सब्जी, दूध राशन की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 9:00 से संध्या 9:00 तक पुर्णनिधरित किया गया था।
फल ,सब्जी, दूध ,राशन विक्रेताओं की असुविधाओं को ध्यान में देखते हुए उपायुक्त के द्वारा *केवल दूध ,फल ,सब्जी एवं राशन की बिक्री हेतु समय दिनांक-04.06. 2020 से प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है तथा अन्य सामग्रियों (जिसकी अनुमति दी गई है) की बिक्री हेतु समय प्रतिदिन प्रातः 9:00 से रात्रि 9:00 तक पूर्णनिर्धारित किया गया है।*
उपायुक्त जामताड़ा ने कहा की ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई है कि संबंधित विक्रेताओं द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित/ उपायों/ निर्देशों /मानकों (तथा सामाजिक दूरी/ हैंड वॉशिंग /सैनिटाइजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित उपायों/ निर्देशों / मानकों (तथा सामाजिक दूरी /हैंडवाश/ सैनिटाइजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी पूर्व निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जामताड़ा नगर पंचायत हेतु *श्री आशुतोष सिंह, अंचल निरीक्षक, जामताड़ा एवं थाना प्रभारी जामताड़ा तथा मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र हेतु श्री अरुण कुमार पाण्डेय , टी. भी. ओ. मिहिजाम एवं थाना प्रभारी मिहिजाम एवं संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित थाना प्रभारी* को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्रमशः दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा निर्देश दिया गया है कि अपने- अपने क्षेत्र अंतर्गत उक्त अवधि में वर्णित वस्तुओं की बिक्री निर्धारित समय अनुसार ही हो तथा लोगों का अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं होने दें। साथ ही खरीददारी के समय कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निर्धारित उपायों /निर्देशों /मानकों (तथा सामाजिक दूरी/ हैंड वॉशिंग/ सैनिटाइजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं /व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

