झारखंड में मास्क न पहनना, छह फीट की दूरी न रखना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्म हाेगा। ऐसे लाेगाें काे दाे साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्य कैबिनेट ने बुधवार काे झारखंड संक्रामक राेग अध्यादेश-2020 के प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा संक्रामक बीमारी की राेकथाम के लिए समय-समय पर जाने हाेने वाले आदेशाें के उल्लंघन पर भी यह प्रावधान लागू हाेगा। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में अब तक कोई कानून नहीं था, जिसके तहत किसी बीमारी को सरकार संक्रामक रोग घोषित कर सकती थी। कोरोना संक्रमण के दौरान आदेशों के उल्लंघन पर दंडित करने का भी कानून नहीं था। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यह कानून लागू हाे जाएगा। बैठक में बढ़ते काेराेना संक्रमण के दौरान और सख्ती बरतने पर सहमति बनी। लेकिन लाॅकडाउन पर अंतिम फैसला लेने के लिए सीएम काे अधिकृत कर दिया गया। सीएम जिलाें से संक्रमण की रिपाेर्ट लेने के बाद फैसला लेंगे।