भोपाल. मध्यप्रदेश में धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर अंकुश लगाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 जल्द ही स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा. एमपी में लव जिहाद कानून अन्य राज्यों से ज्यादा सख्त होगा, जिसमें आरोपी की संपत्ति जब्त करने व गुजारा भत्ते का प्रावधान भी जोडऩे पर विचार किया जा रहा है. इस आशय की बात गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है.
गृहमंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से तलाक होने के बाद गुजारा भत्ता परित्यक्ता को दिया जा सकता है. वे संस्थाएं जो शादी कराती हैं, जो दान लेती हैं, दान देती हैं. उन सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा. पादरी, गुरु, मौलवी जो ये शादी निकाह कराते हैं, उनको भी सजा का प्रावधान कर रहे हैं. इस तरह के नए विचारों पर चर्चा हो रही है. कई विषय विचाराधीन हैं. कानून दूसरे प्रदेशों से सख्त होगा.
पूर्व सीएम के लिए कहा खत से जी भरता नहीं-
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले. कृपा करो मध्य प्रदेश तो आओ, ट्वीट करते हैं और सो जाते हैं, कब तक खत लिखते रहेंगे. कभी अपने काम के बारे में भी लिखें. गृहमंत्री श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आजकल सिर्फ ट्वीट करने और चि_ियां लिखने तक ही सीमित हैं. वे प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं इसलिए उन्हें जनता से सीधा संवाद भी करना चाहिए. उन्हें कभी एकाध पत्र ऐसा भी लिखना चाहिए जिसमें वे कांग्रेस सरकार की कुछ उपलब्धियां भी तो बताएं.