चन्दन शर्मा की रिपोर्ट
भगवानपुर ,बेगूसराय ‘:भगवानपुर बीडीओ मुकेश कुमार ने तेयाय ओपी थाना में आरटीआई कार्यकर्ता मो.असरफ एवं उनकी पत्नी अफसाना खातून पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें आवास कर्मी को गुमराह करने धोखाधड़ी से दुबारा आवास लेने,गलत फहमी में लोगों को रखकर प्रधान मंत्री आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने सरकारी काम मे बाधा डालने , जालसाजी से सरकारी राशि का गबन करने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। थाने में दिए आवेदन में बीडीओ ने बताया है कि अफसाना खातुन,पति-मो0 असरफ पंचायत-लखनपुर,वार्ड नं0-15,ग्राम-चुरामनचक, के द्वारा वित्तीय वर्ष-2008-09 में एक यूनिट इंदिरा आवास की राशि 35000(पैंतिस हजार) रुपया लिया गया था एवं
दुबारा उनके द्वारा आवासकर्मी को गुमराह कर वित्तीय वर्ष-2019-20 में प्रधानमंत्री आवास के तहत 120000(एक लाख बीस हजार रुपये का लाभ
लिया गया है। दो-दो बार आवास का लाभ लेने के बावजूद भी अब तक उनके द्वारा आवास निर्माण का कार्य शुरु भी नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष-2019-20
के आवास सॉफट रिपोर्ट में स्पस्ट है कि घर के निर्माण के विभिन्न चरणों में मो.असरफ द्वारा किसी दूसरे के घर पर जाकर स्वयं जियो टैग करवाकर
भुगतान लिया गया है। इस संबंध में तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक ने अपने स्पस्टीकरण में कहा है कि मो.
असरफ पिता-सुलेमान अंसारी द्वारा गुमराह करके
उनसे काम करवाया गया।
अफसाना खातुन,पति-मो. असरफ एवं मो.असरफ पिता-सुलेमान अंसारी
,पंचायत-लखनपुर वार्ड-नं0-15 ग्राम-चुरामनचक, के द्वारा धोखाधडी से दोबारा आवास का लाभ लिया गया साथ ही दोनों बार में प्राप्त राशि 35000+120000 कुल-155000(एक लाख
पचपनहजार रुपये के सरकारी राशि का गबन किया गया एवं ग्रामीण आवास सहायक को गलतफहमी में डालकर उनसे गलत कार्य करवाया गया।
जांच के कम में दिनांक 27-02-22 को एक मामला प्रकाश में आया कि मो. असरफ ,पिता-सुलेमान अंसारी,पंचायत-लखनपुर वार्ड-नं0-15ग्राम-चुरामनचक,थाना-भगवानपुर(तेयाय ओपी) द्वारा प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने के एवज में ऑफिस के नाम पर या लोगो को गलत फहमी में रखकर पैसे की अवैध वसूली की जाती है । लखनपुर पंचायत वार्डनं-15 के ग्राम चुरामन चक निवासी 1.मो0 जमसेदआलम .2.प्रमोद यादव 3. तबरेज आलम .4.शबनम बेगम एवं चन्द्रकला देवी द्वारा भी आरोप लगाय गया की उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर रुपये की मांग की गई है नही देने पर लिस्ट से नाम कटवा देने की बात की गई है जिसका सी.डी.भी साथ संलग्न है। तथा मो. असरफ ,पिता-सुलेमान अंसारी द्वारा कार्यालय में आकर कार्यालय कर्मी को परेशान किया जाता है एवं सरकारी काम में बाधा डाला जाताहै ।
अतः मो० असरफ पिता-सुलेमान अंसारी एवं अफसाना खातुन पति-मो0असरफ दोनो पंचायत-लखनपुर,वार्ड नं0-15 ग्राम-चुरामनचक , पर धोखाधडी,जालसाजी,सरकारी राशि का गबन एवं सरकारी कार्य में बाधा उतपन्न करने के आरोप में प्राथमिकि दर्ज की जाय ।इधर तेयाय थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर कांड संख्या ने थाना कांड संख्या 43/ 022 धारा 406,420,353 ,34 आईपीसी दर्ज कर मोम्मद असरफ को तेयाय थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर, भगवानपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार, तेयाय ओपी के एएस आई मनोहर पासवान ने गिरफ्तार कर लिया वही अफसाना खातून फरार चल रही है।