उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न
आज दिनांक 22.12.2022 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया।
बैठक में परियोजना निदेशक ITDA, जामताड़ा द्वारा समिति के समक्ष चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के प्रथम किस्त भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया।
1.बिनोद दास,
पिता चांदु दास,
सा0- लायजोरी
थाना- बिन्दापाथर,
जिला-जामताड़ा,
धारा – 341/323/406/448/504 भा0 द0 वि0 एवं 3(r)(f) अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 अत्याचार (निवारण) अधिनियम,1989 के तहत नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
2. सुनीता मरांडी,
पति – कलीम अंसारी,
सा0- रतनूडीह,
थाना- करमाटांड,
जिला-जामताड़ा,
धारा – 323/341/452/354(ख)/504/506 भा0 द0 वि0 एवं 3(i)(r)(s) अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 अत्याचार (निवारण) अधिनियम,1989 के तहत नियमानुसार प्रथम किश्त एक लाख रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस मौके पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री अभिषेक श्रीवास्तव, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय तिर्की, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री आनंद ज्योति मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत, श्री राजेंद्र शर्मा, श्री शंकर भंडारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।